- डीएम की कोर्ट में संचालकों ने चुनावी प्रकिया को दी थी चुनौती

FATEHPUR: डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन उदय प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना के खिलाफ चुनावी प्रक्रिया को अवैधानिक करार देते हुए दायर की गई अपील को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लगाए आरोपों में तथ्यहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। जिला जज ने चुनावी प्रक्रिया पर वैधता की मुहर लगा दी है।

बैंक बोर्ड के संचालक कल्यान सिंह एवं बिपिन यादव ने चेयरमैन उदय प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना की चुनावी प्रकिया को अवैध करार देते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राकेश कुमार की कोर्ट में मार्च ख्0क्फ् को वाद दायर किया था।

मामले पर कोर्ट ने क्ख् माह तक सुनवाई की और लगाए गए आरोपों में सबूत न देने पर मजिस्ट्रेट को सुनवाई के दौरान संदेह हो गया और दायर वाद को खारिज कर दिया।

मामले पर बैंक के चेयरमैन का कहना था कि वे अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं। कहा कि कुछ संचालकों ने गलत तथ्यों पर मेरे खिलाफ वाद दायर किया था।

कमिश्नर की कोर्ट में चुनौती देंगे

- बैंक बोर्ड के संचालक और मामले के अधिवक्ता जगदीश सिंह चौहान ने कहा कि वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्णय को कमिश्नर की कोर्ट में चुनौती देंगे।