उमेश पाल मुकदमा में अधिवक्ता ने दी आरोप मुक्त करने की अर्जी, कोर्ट ने कहा कारण बताएं

ALAHABAD: विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मुकदमे में कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद, फरहान, इसरार, एजाज अख्तर जावेद के विरूद्ध धारा 313 की कार्यवाही की। इसके साथ ही पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की अनुपस्थिति पर गैर जमानती वारंट जारी किया।

तय किए गए आरोप

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने पैरवी की। इसी कोर्ट ने महेन्द्र पटेल अपहरण कांड के तीन आरोपितों पर आरोप सुनिश्ििचत किया। कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के विरूद्ध आरोप तय करने की प्रकिया अपनायी तो अधिवक्ता की तरफ से आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी पेश की गई। कोर्ट ने 15 सितम्बर को मुकर्रर तिथि कर बचाव पक्ष को तर्क पेश करने को कहा है।

कोर्ट से दूर रखें लाव लश्कर

विशेष न्यायधीश एमपी एमएलए पवन कुमार तिवारी ने कोर्ट में मौजूद पूर्व सांसद अतीक अहमद से कहा कि मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं कि आप अपने लाव लश्कर को कोर्ट से दूर रखें, पूर्व सांसद ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा।