- चीफ जस्टिस ने दिए टेंपो व थ्री-व्हीलर बंद कराने के आदेश

- एसएसपी दीपक कुमार ने लगाया था टेंपो के संचालन पर रोक

रूद्गद्गह्मह्वह्ल: शहर में गढ़ रोड पर यातायात व्यवस्था को लेकर एसएसपी दीपक कुमार ने बेगमपुल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक टेंपो के संचालन पर रोक लगा दी थी। जिसके विरोध में टेंपो संचालक हाईकोर्ट पहुंच गए थे। जहां टेंपो संचालकों ने टेंपो को थ्री व्हीलर बताकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने टेंपो और थ्री व्हीलर को अलग-अलग नहीं मानते हुए संचालन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर दिए। इसके साथ ही पुलिस व प्रशासन को इस रूट पर तुरंत टेंपो, थ्री-व्हीलर बंद कराने निर्देश दिए गए।

यह था मामला

तत्कालीन एसएसपी दीपक कुमार ने 12 जून 2013 को अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 व यूपी मोटर व्हीकल रूल्स 1998 के नियम 178 (1) के तहत शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार करने और जनहित में गढ़ रोड पर बेगमपुल से मेडिकल कालेज तक थ्री व्हीलर को प्रतिबंधित कर दिया था। इस आदेश को टेंपो चालकों ने मानने से इंकार कर दिया था और हाईकोर्ट चले गए थे।

इन्होंने ने की थी याचिका

टेंपो संचालक चमन सिंह, मोहम्मद जिशान, शादाब, इमरान सहित दस लोगों ने याचिका दायर की थी। जिसमें इन लोगों ने टेंपो और थ्री-व्हीलर की जगह ऑटो रिक्शा चलाने की बात कही थी। इस पर हाई कोर्ट ने टेंपो, थ्री-व्हीलर्स और ऑटो रिक्शा को अलग-अलग नहीं माना और अपने निर्णय में पुलिस विभाग को जनहित में यह कार्य करना सही माना। इसके चलते पुलिस के निर्णय को सही मानते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ। डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिए कि टेंपो, थ्री-व्हीलर और ऑटो रिक्शा इस रूट पर नहीं चलेंगे। इनको तत्काल बंद कराया जाए।

अब भी चल रहे हैं टेंपो

पुलिस कार्रवाई के बाद भी टेंपो इस रूट पर लगातार चल रहे थे। आखिर में इस मामले में पुलिस की जीत हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस दिलीप गुप्ता ने निर्णय सुनाया। कोर्ट के सामने टेंपो चालकों का कहना था कि एसएसपी ने टेंपो के संचालन पर रोक लगाई है, ऑटो रिक्शा पर यह आदेश लागू नहीं है। लिहाजा ऑटो रिक्शा को चलने दिया जाए। कोर्ट ने एसएसपी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का आधार बनाई गई धाराओं का परीक्षण किया।

ये बने थे पार्टी

इस केस में पार्टी बनाए गए प्रमुख सचिव परिवहन, डीएम, एसएसपी, एसपी ट्रैफिक, आरटीए अध्यक्ष मंडलायुक्त तथा आरटीओ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि टेंपो किसी वाहन का नाम नहीं बल्कि इस प्रकार के सभी वाहनों को थ्री व्हीलर नाम दिया गया है। आम जनता, वाहन डीलर समेत सभी लोग इसी नाम से जानते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने एसएसपी के आदेश को क्लीन चिट देते हुए उक्त याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही गढ़ रोड पर टेंपो के संचालन को बंद करने के पुलिस व प्रशासन को निर्देश दिए।