रांची : बीएड या डीएड इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री/डिप्लोमा की योग्यता रखनेवाले अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्त हो सकेंगे। राज्य निश्शक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार को पत्र लिखकर इस संबंध में स्पष्ट कर दिया है। शिक्षक नियुक्ति में इस डिग्री को मान्यता नहीं देने पर राज्य निश्शक्तता आयुक्त ने आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद एनसीटीई से दोबारा मार्गदर्शन मांगा गया था।

निदेशक ने मांगी थी रिपोर्ट

पूर्व में एनसीटीई ने शिक्षक नियुक्ति में राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद द्वारा दी जानेवाली बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री को शिक्षक नियुक्ति में अमान्य बताया था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशक दोनों ने शिक्षक नियुक्ति में इस डिग्री को मान्य नहीं होने का आदेश जारी किया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डीके झा ने तो इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट भी तलब की थी।

लेना होगा प्रशिक्षण

एनसीटीई ने दोबारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर वर्ष 2010 तथा 2011 में जारी संकल्प की प्रति भेज दी है। इसमें शिक्षक नियुक्ति के लिए अन्य योग्यता के अलावा बीएड/डीएड इन स्पेशल एजुकेशन को भी शामिल किया गया है। लेकिन, इसमें यह शर्त रखा गया है कि इस डिग्री के आधार पर शिक्षक नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित छह माह का प्रशिक्षण पूरा करना होगा।