25 वर्ष पुराने मुकदमे में नहीं हो रहे थे पेश, जारी हुआ कुर्की का नोटिस

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PRAYAGRAJ: बिहार के सांसद पप्पु यादव एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी के समक्ष पेश हुए. कोर्ट में अभियुक्त की तरफ से पेश जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए जमानत की शर्त पुरी होने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया. इस दौरान सांसद चार घंटे कोर्ट की न्यायिक हिरासत में थे.

आए थे गड़बड़ी फैलाने

प्रकरण गाजीपुर जिले के थाना मोहम्मदाबाद से संबधित है. तत्कालीन थानाध्यक्ष ने इस आशय की तहरीर दी कि बिहार विधान सभा के तत्कालीन विधायक राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव निवासी खुर्दा कला थाना कुमार खण्ड जिला मधेपुरा 19 गाडि़यों के काफिले के साथ 70 लोगों का लाव लश्कर लेकर यूपी चुनाव सभाओं में गड़बड़ी फैलाने के इरादे से आए थे. गोपनीय सूचना पर कार्यवाही में गाडि़यों से पांच रिवाल्वर व 124 कारतूस बरामद हुई थी.

25 वर्ष पुराना है मुकदमा

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया. अभियुक्त ने जमानत अर्जी पेशकर जमानत मंजूर कराई, इसके बाद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. मुकदमा पच्चीस वर्ष पुराना है. कोर्ट से वारंट भी जारी हुआ लेकिन बेअसर रहा, इसी बीच पत्रावली स्थानांतरित होकर विशेष कोर्ट पहुंच गयी.

कोर्ट ने बरती सख्ती

विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि मुकदमा अत्यंत पुराना है. अभियुक्त कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. पप्पु यादव के विरूद्ध गैर जमानती वारंट व कुर्की की नोटिस जारी करते हुए अग्रिम सुनवाई तिथि 14 मार्च मुकर्रर किया. उस पर भी सांसद नहीं पेश हुए. कोर्ट ने सख्ती की तो सांसद ने वादा किया कि अग्रिम तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा विचारण में सहयोग प्रदान करेंगे.