RANCHI : पलामू के चर्चित बकोरिया एनकाउंटर की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ राज्य पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला की है। 22 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट ने बकोरिया कांड की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया था। गौरतलब हो कि बकोरिया एनकाउंटर में मारे गए उदय यादव के पिता जवाहर यादव की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों ने झारखंड के महाधिवक्ता से राय भी ली है।

महाधिवक्ता से ली गई राय

महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर उनसे भी राय ली गई है। महाधिवक्ता के अनुसार, इस मामले को लेकर पुलिस विभाग का भी अपना पक्ष है जिसे वे सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं। इस मामले को लेकर झारखंड पुलिस के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी से भी मुलाकात की थी।

सीबीआई दर्ज कर चुका है मामला

बकोरिया कांड को लेकर सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच एक ने एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान की कार्रवाई शुरू कर दी है। 22 अक्टूबर को दिल्ली की सीबीआई क्राइम ब्रांच ने इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब हो कि आठ जून 2015 को पलामू के बकोरिया में पुलिस और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ में नक्सली अनुराग समेत 12 लोग मारे गए थे। उस दौरान पुलिस ने दावा किया था कि मारे गए सभी कुख्यात नक्सली थे। लेकिन मुठभेड़ में मारे गए पारा शिक्षक उदय यादव के पिता ने मुठभेड़ के फर्जी होने का दावा कर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। इस मुठभेड़ को लेकर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठे थे। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया था।