रिस्की है हॉट एयर बैलूनिंग

पर्यटन और नागर विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने बताया कि झारखंड में सभी एयरो स्पोट्र्स एक्टिविटीज पर अस्थायी रूप से और हॉट एयर बैलूनिंग पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग इल्लीगली हॉट एयर बैलूनिंग कर रहे थे। हॉट एयर बैलूनिंग रिस्की गेम है और इसे उड़ाने के लिए डीजीसीए से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है.  लेकिन अब डीजीसीए की अनुमति से ही कोई हॉट एयर बैलूनिंग कर सकेगा।  

एयरक्राफ्ट है हॉट एयर बैलून

सजल चक्रवर्ती ने बताया कि हॉट एयर बैलून एक किस्म का एयरक्राफ्ट है। यह भारतीय विमानन अधिनियम और नियमावली से नियंत्रित होता है। इसे उड़ाने के लिए महानिदेशक नागर विमानन विभाग का रजिस्ट्रेशन, उड़ान योग्य होने का सर्टिफिकेट और वायुयानिक और इंजीनियर का लाइसेंस होना जरूरी है। हॉट एयर बैलून में महानिदेशक नागर विमानन विभाग के लाइसेंस का नंबर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होना अनिवार्य है।

एक महीने में तय होंगे मानक

हाल में झारखंड में पैरासेलिंग की घटना की वजह से झारखंड में अस्थायी रूप से एयरोस्पोट्र्स एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत जमीन या जल से पैरासेलिंग, पावर हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग और मोटर पैराग्लाइडिंग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। इनके लिए एक्सपर्ट की सलाह से सुरक्षा मानक और नियम बनाए जा रहे हैं। एक महीने के अंदर ये बन जाएंगे।