PATNA: बिहार में जल्द ही हर प्रकार के प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा। इस संबंध में शनिवार को वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। निर्देश में राज्य के नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की परिसीमा के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग, (चाहे वह किसी भी आकार एवं मोटाई का हो), के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, परिवहन और बेचने पर बैन होगा। यह निर्देश नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। जिसमें दुकानदार, विक्रेता, होल सेलर, रिटेलर, ट्रेडर, फेरी लगाने वाले, स?जी विक्रेता आदि सभी शामिल हैं।

30 दिन बाद लागू होगा प्रतिबंध

फिलहाल यह अधिसूचना है। इस संबंध में बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के बाद यह प्रतिबंध लागू मानी जाएगी। इस नियम के अस्तित्व में आने के बाद अवहेलना या अनुपालन नहीं करने वाले के विरुद्ध संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में शिकायत दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी।

ये अधिकारी लगाएंगे लगाम

प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग को बैन करने के लिए अधिनियम में इन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद शामिल हैं।

जारी की गई अधिसूचना

बिहार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में उल्लेखित छूट को छोड़ सभी प्रकार के और सभी आकार के प्लास्टिक के उत्पदान, आयात, निर्यात, भंडारण, परिवहन और बेचने पर बैन

-दूध की थैली

-मिल्क प्रोडक्ट की पैकेजिंग

-फैूड पैकेजिंग

-नर्सरी में पौधे लगाने के लिए यूज होने वाले प्लास्टिक

-बॉयो मेडिकल वेस्ट के निपटारे के लिए यूज होने वाले प्लास्टिक