इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दुकान, गुमटी या फिर ट्रेन, बस या फिर  रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड में खुले रूप में गुटखा, सिगरेट से लेकर कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट को नहीं बेच सकेगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है, तो उस व्यक्ति या दुकानदार को अरेस्ट किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर एक वर्ष की जेल एवं तीन लाख की आर्थिक पेनाल्टी लगाई जाएगी। तंबाकू सेवन पर रोकथाम पर के लिए इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।