RANCHI: पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को अब जेल से निकलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में गुरुवार को बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद बंधु तिर्की की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

सीबीआई ने किया था अरेस्ट

गौरतलब है कि बंधु तिर्की को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बुधवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। बंधु तिर्की को 15 दिसंबर तक बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार भेजा गया।

क्या है आरोप

बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए साल 2005 से 2009 के बीच 6 लाख 28 हजार 698 रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इनके खिलाफ 11 अगस्त 2010 को सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 5/2010 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत से इनके खिलाफ 19 नवंबर को गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। इसके बाद सीबीआई की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। बंधु तिर्की के अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार ने बताया कि अब वे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे।