श्रम विभाग 19 सितम्बर से 24 सितम्बर तक बरेली के सिविल लाइंस एरिया में चलाएगा अभियान

<श्रम विभाग क्9 सितम्बर से ख्ब् सितम्बर तक बरेली के सिविल लाइंस एरिया में चलाएगा अभियान

BAEEILLYBAEEILLY: लेबर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न कराने वाली फ‌र्म्स पर श्रम विभाग सख्ती से पेश आएगा। इस क्रम में मंडे से एक अभियान चलाया जाएगा। जिसके बाद शॉप व फर्म ओनर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

सिविल लाइंस से शुरुआत

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रम विभाग ने सबसे पहले सिविल लाइंस से अभियान को शुरू करने की योजना बनाई है। सिविल लाइंस में 19 सितम्बर से 24 सितम्बर तक श्रम विभाग की टीम सभी शॉप, फ‌र्म्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अवेयर करेगी। इसके अ‌र्न्तगत सभी को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। श्रम विभाग 24 सितम्बर तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के चालान भी काटेगा।

बनानी हाेगी आईडी

श्रम परिवर्तन अधिकारी महीप सिंह ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए श्रम विभाग की वेबसाइट <: लेबर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न कराने वाली फ‌र्म्स पर श्रम विभाग सख्ती से पेश आएगा। इस क्रम में मंडे से एक अभियान चलाया जाएगा। जिसके बाद शॉप व फर्म ओनर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

सिविल लाइंस से शुरुआत

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रम विभाग ने सबसे पहले सिविल लाइंस से अभियान को शुरू करने की योजना बनाई है। सिविल लाइंस में क्9 सितम्बर से ख्ब् सितम्बर तक श्रम विभाग की टीम सभी शॉप, फ‌र्म्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अवेयर करेगी। इसके अ‌र्न्तगत सभी को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। श्रम विभाग ख्ब् सितम्बर तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के चालान भी काटेगा।

बनानी हाेगी आईडी

श्रम परिवर्तन अधिकारी महीप सिंह ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए श्रम विभाग की वेबसाइट www.uplabour.gov.inwww.uplabour.gov.in पर भी अपने आप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उसे आईडी बनानी होगी। जिसे पर उसे रजिस्ट्रेशन करते समय एक पासवर्ड मिलेगा उसके बाद ही रजिस्ट्रेश्ान सक्सेज हो सकेगा।

क्या है नियम

किसी शॉप पर ओनर ने यदि कोई कर्मचारी नहीं रखा है तो उसे पांच वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए उसे ख्00 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। वहीं एक अन्य नियम के अनुसार किसी की दुकान छह महीना पुरानी है और वह अब रजिस्ट्रेशन कराता है तो विभाग उससे प्रति माह के हिसाब से क्ख्.भ् प्रतिशत पेनॉल्टी लगाकर वसूली करेगा।

पांच एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन

क्- शॉप एक्ट

ख्- अंतर्राज्यीय कर्मकार एक्ट

फ्-मोटर परिवहन एक्ट

ब्-बीड़ी, सिगार एक्ट

भ्-कॉन्टै्रक्ट लेबर एक्ट