85 साल पुराने बीयर बार के लाइसेंस में किया गया बदलाव

1 अप्रैल से बीयर बार के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा।

2.5 लाख रुपये का शुल्क देकर मिलता था बीयर बार का लाइसेंस

8 लाख 90 हजार रूपये का शुल्क देना पड़ता है बार के लाइसेंस के लिए

9 होटल व रेस्टोरेंट के पास बीयर बार के लाइसेंस

16 होटल व रेस्टोरेंट के पास हैं बार के लाइसेंस

31 मार्च तक वैध है बीयर बार के लाइसेंस।

2 फरवरी से नए बार के लाइसेंस की प्रक्रिया होगी शुरू।

कुल शराब की दुकानें

383

देशी शराब की दुकानें।

180

विदेशी शराब की दुकानें

105

बीयर की दुकानें

98

अब सिर्फ होटल व रेस्टोरेंट को ही मिलेगा बार का लाइसेंस

बीयर बार के लाइसेंस की जगह लेना होगा बार का लाइसेंस

Meerut। होटल व रेस्टोरेंट में बीयर का लाइसेंस लेकर बीयर परोसने वाले मालिकों के लिए बुरी खबर है। नई आबकारी नीति के तहत शासन ने बीयर बार लाइसेंस में चल रहा 85 साल पुराना नियम बदल डाला है। अब बीयर बार के लाइसेंस की जगह सीधे बार का लाइसेंस लेना होगा। हालांकि इस नियम का होटल व रेस्टोरेंट मालिकों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। चूंकि बीयर बार के लाइसेंस की फीस कम है और बार के लाइसेंस की फीस बहुत ज्यादा है।

ये है मामला

आबकारी अधिकारियों को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि होटल व रेस्टोरेंट में बीयर के लाइसेंस पर शराब परोसी जाती है। इससे एक तो सरकार को लाखों रुपयों के राजस्व का घाटा हो रहा है। दूसरा जिन होटल व रेस्टोरेंट मालिकों ने बार का लाइसेंस ले रखा है, उन्हें भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कारण उन्हें बार लाइसेंस के लिए ज्यादा शुल्क देना पड़ता है और अन्य जगहों पर लोग बीयर बार के लाइसेंस पर ही शराब भी पिला रहे हैं।

ये हुआ बदलाव

नई आबकारी नीति में शासन ने बीयर बार लाइसेंस का 85 साल पुराना प्रावधान बदला है। जिसमें अब एक अप्रैल से बीयर बार के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा। अगर कोई अपने होटल व रेस्टोरेंट में बार का लाइसेंस लेना चाहेगा तो उसे बार के लाइसेंस की फीस जमा करानी होगी।

ढाई लाख रुपये में लाइसेंस

अब तक बीयर बार के लाइसेंस का शुल्क ढाई लाख रुपये था। जबकि बार के लाइसेंस लेने के लिए 8 लाख 90 हजार रूपये का शुल्क देना पड़ता है।

नई आबकारी नीति के तहत आगामी 1 अप्रैल से शहर में बीयर बार के लाइसेंस स्वत ही कैंसिल हो जाएंगे। अब होटल व रेस्टोरेंट में सिर्फ बार के लाइसेंस ही दिए जाएंगे।

राजेश मणि त्रिपाठी, आबकारी आयुक्त,ेरठ जोन

बीयर बार का लाइसेंस खत्म नहीं होना चाहिए। लाइसेंस ढाई लाख रुपये में मिल जाता था। बार का लाइसेंस साढ़े आठ लाख रुपये में मिलता है। इस नई नीति के विरोध में जल्द ही एक मीटिंग करेंगे।

विपुल सिंघल, अध्यक्ष, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन