-बिहार कैबिनेट की मीटिंग में 48 एजेंडों को मिला एप्रूवल

PATNA: बिहार कैबिनेट की बैठक में ब्8 एजेंडों को एप्रूवल मिला। भारत सरकार की ओर से पूरक पोषाहार के लिए नई दरों को राज्यों के सभी फ्8 जिलों में लागू करने और राज्य योजना अंतर्गत केन्द्रांश और राज्यांश मद में कुल चार हजार दो सौ तेंतीस करोड़ बयालिस लाख रूपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। ये भ्ब्ब् बाल विकास योजना और 9क् हजार म्77 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिया जाएगा। इसके तहत छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरी को फ्00 दिन पूरक पोषाहार देने का प्रावधान है। पूरक पोषाहार के तहत म् से 7ख् माह तक के बच्चों को म् रूपए और इससे ऊपर को म् से 9 रूपए दिए जाएंगे।

कैबिनेट ने कई विभागों में पदों के सृजन को मंजूरी दी

- अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम के तहत इक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना के लिए वर्ग फ् और वर्ग ब् के कुल फ्0 पदों के सृजन को स्वीकृति दी। ये पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर के लिए है।

- न्याय मंडल बेगूसराय के मझौल में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सबजज-क्, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी और दो न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कोटि के कुल ब्9 पदों के सृजन को स्वीकृति।

-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार के अधीन गठित परियोजना निर्माण ओर अनुश्रमण इकाई के अंतर्गत कुल ख्ब् अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी ।

-लखीसराय न्यायमंडल, और परिवार न्यायलय की स्थापना के लिए कुल 9 पदों के सृजन को स्वीकृति।

-सुपौल न्यायमंडल और परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए कुल क्0 पदों के सृजन को स्वीकृति दी।

-मधुबनी न्याय मंडल में दो पदों के सृजन को स्वीकृति।

-बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल में न्यायिक दंडाधिकारी के चार पदो के सृजन को स्वीकृति।

- अररिया न्यायमंडल के लिए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के कुल क्क् पदों के सृजन को स्वीकृति।

- पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वादों के निष्पादन के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना के लिए कुल पांच पदों के सृजन को स्वीकृति।

कई नियमावलियों को मंजूरी

-बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती और सेवा शर्त नियमावली ख्0क्क् स्वीकृत

-बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग संशोधन नियमावली ख्0क्ब्

-बिहार नियोजन आशुलिपिक संवर्ग संशोधन नियमावली ख्0क्ब्

-बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली ख्0क्ब्

-बिहार उपभोक्ता फोरम आशुटंकक संवर्ग, भर्ती और सवा श‌र्त्त नियमावली ख्0क्ब्

-बिहार उपभोक्ता फोरम लिपिकीय संवर्ग, भर्ती और सेवा श‌र्त्त नियमावली ख्0क्ब्

-समाज कल्याण विभाग के बाल संरक्षण लेखापाल-सह-भंडारपाल संवर्ग, भर्ती एवं सेवाश‌र्त्त नियमावली ख्0क्ब्

-बाल संरक्षण विभाग के बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग, भर्ती एवं सेवाश‌र्त्त नियमावली ख्0क्ब्

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

- सूबे के यूनिवसिर्टी के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्वीकृत पद, नियुक्ति, प्रोन्नति, वेतन निर्धारण, बकाया, वेतनादि और पेंशनादि राशि की अनुमान्यता की जांच के लिए वी.एस। दूबे की अध्यक्षता में गठित समिति के कार्यकाल को फ्0 जून तक का विस्तार दिया गया। साथ ही अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के मानदेय राशि में भी वृद्धि को स्वीकृति दी गई।

- सूबे में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों के लिए और बच्चों, विकलांगों, सीनियर लोगों से संबंधित अपराधिक वादों के निस्तारण के लिए राज्य के फ्ब् जिलों(अरवल, शेखपुरा, किशनगंज और शिवहर छोड़कर) में म्8 त्वरित न्यायालय के गठन को स्वीकृति दी गई।

-सूबे के चिकित्सा महावद्यिालयों के कान,नाक और गला विभाग में सीनियर रेजिडेन्ट से सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति को मंजूरी

-चिकित्सा महाविद्यालयों के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों सह प्राध्यापक के पद पर नियमति प्रोन्नति को मंजूरी।

-चिकित्सा महाविद्यालयों के चर्म और रति रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक/कार्यकारी सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षकों को सह प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति को मंजूरी

-चिकित्सा महाविद्यालयों के फिजियोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक / कार्यकारी सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिबकों को ह प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति को मंजूरी