RANCHI : अगर आपने अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए वाहन चलाने की छूट दी हुई है तो संभल जाइए। जिला प्रशासन बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने जा रही है। इसके तहत बच्चों के वाहन को उसके स्कूल से ही जब्त कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में सिटी के सभी स्कूल प्रबंधन को कहा गया है कि वे टू व्हीलर अथवा फोर व्हीलर से स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए। गौरतलब है कि जिला प्रशासन व पुलिस को कई शिकायतें भी मिली हैं कि स्कूल यूनिफार्म में बच्चे काफी स्पीड में बाइक राइडिंग कर रहे हैं। इन्हीं वजहों से ही जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन के रिपोर्ट की बेसिस पर बाद सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

कैंपस के बाहर लगाते वाहन

पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो घर से तो स्कूल के लिए बाइक से निकलते हैं लेकिन स्कूल परिसर के बाहर ही कहीं गाड़ी खड़ी कर पैदल स्कूल पहुंचते हैं। कई स्कूलों में निजी गाडि़यों से स्कूल आना मना है जिसके कारण बच्चों ने यह उपाय निकाला है।

अभिभावकों के साथ बनाएं समन्वय

स्कूल प्रबंधन को ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनके अभिभावकों के साथ भी समन्वय स्थापित कर सूचित करने को कहा गया है। अभिभावकों के साथ -समय समय पर बैठक कर उन्हें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि उनके बच्चे सड़कों पर किस रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं।

स्कूल आने-जाने के समय पर होगी नजर

जो बच्चे अपनी निजी गाडि़यों का इस्तेमाल करते हैं, उनके स्कूल आने-जाने के समय पर भी नजर रखी जाएगी। इसकी जानकारी अभिभावकों को भी दी जाएगी। कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें बच्चे ट्यूशन और अन्य बहानों से घर से तो जल्दी निकलते हैं, लेकिन स्कूल काफी देर से पहुंच रहे हैं।

क्या है नियम

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के न तो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किये जाते हैं और न ही उन्हें गाड़ी चलाने की परमिशन है.इसके बावजूद कई बच्चे स्कूल आने जाने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हैं।