क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ :रांची शहर में जो भी लॉज, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला व मैरिज लॉन बगैर लाइसेंस व बिना नियम कानून के चल रहे हैं, उनके संचालक संभल जाएं. नगर निगम के अपर आयुक्त ने इन संचालकों को नोटिस दिया है कि वो 25 जून तक निगम में ऑनलाइन आवेदन देकर लाइसेंस ले लें, उसके बाद ही संचालन करें. वरना एक सप्ताह बाद छापेमारी की जाएगी जिन लॉज, हाल, धर्मशाला व मैरिज लॉन का लाइसेंस नहीं होगा, उन्हें सील कर दिया जाएगा. इनके संचालकों पर एफआईआर भी लॉज कराई जाएगी.

सैकड़ों चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन

राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन के ही सैकड़ों लॉज और हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है. वर्तमान में सिटी में चल रहे 96 हॉस्टल ही निगम में रजिस्टर्ड हैं और 44 लॉज का संचालन करने वालों ने ही लाइसेंस लिया है. इसके अलावा सिटी में संचालित हो रहे अन्य सभी लॉज व हॉस्टल अवैध हैं. ऐसे ही संचालकों पर अब निगम कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. बार-बार मौका दिए जाने के बाद भी ये संचालक नगर निगम को जरूरी कागजात भी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं.

कोई प्लान भी नहीं करा रहे मुहैया

नगर निगम से लॉज और हॉस्टल के संचालन को लाइसेंस लेन के लिए एप्लीकेशन के साथ बिल्डिंग प्लान भी देना जरूरी है. लेकिन कई संचालकों के पास कोई बिल्डिंग प्लान ही नहीं है, कई ऐसे भवनों में हॉस्टल और लॉज चल रहे हैं जो आजादी के ठीक बाद बने हैं. इसके बाद न तो मकान मालिक ने नक्शा पास कराया और न ही निगम की शर्तो को पूरा किया गया.

अधिकतर के पास लाइसेंस नहीं

एजुकेशन हब होने से रांची शहर में लॉज भी काफी चल रहे हैं लेकिन इनमें अधिकतर लॉज संचालकों के पास लाइसेंस ही नहीं है. लॉज चलाने के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं, ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी से कोई परमिशन ले रहे हैं. जबकि जिनके पास है उनको भी रिन्यूअल कराना है.

हॉस्टल में ये सुविधा जरूरी

शहर के हॉस्टल में कई तरह की सुविधाओं का होना अनिवार्य है. जिसमें संचालक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, हॉस्टल व लॉज में निवास करने वालों की संख्या, हॉस्टल व लॉज के प्रकार पुरुष या महिलाओं के लिए, कमरों व बेड की संख्या, कमरों में खिड़कियों की संख्या, कितने टॉयलेट हैं, बिजली की व्यवस्था, जेनरेटर, जलापूर्ति पाइप द्वारा या कुएं, हैंडपंप से, भोजन की व्यवस्था, होटल, भूमि, भवन से संबंधित दस्तावेज, किराया रसीद आदि की डिटेल शामिल है. इसके अलावा हॉस्टल व लॉज का नाम, पहचान पत्र, होल्डिंग नंबर यदि हो तो, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की संख्या, अग्निशमन सुरक्षा की व्यवस्था, पार्रि्कग की व्यवस्था की जानकारी देना अनिवार्य है.