प्रेस रिलीज में बताया कंपनी ने

बिनानी सीमेंट की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी ऑर्डर के तहत कंपनी को 30 जून 2014 तक 50 करोड़ रुपये तत्काल राशि 12 समान मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करनी थी. रिलीज के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत कंपनी ने 27 जून को 50 करोड़ रुपये का पेमेंट कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था बिनानी सीमेंट लिमिटेड को

करोड़ों रुपये के सेल्स टैक्स मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिनानी सीमेंट को जमकर लताड़ लगाई थी. सुपीम कोर्ट ने कहा कि जब कंपनी ऐडवर्टीजमेंट के लिए अमिताभ बच्चन पर करोड़ों रुपये खर्च कर सकती है तो राजस्थान सरकार को बकाया टैक्स का पेमेंट क्यों नहीं कर सकती है? उसने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उठाए गए एग्रेसिव कदम से भी कंपनी को राहत देने से इन्कार कर दिया.

टैक्स पे करना कंपनियों की जिम्मेदारी

जस्टिस विक्रमजीत सेन की बेंच ने कहा कि सरकार को टैक्स न चुकाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए. बेंच सीमेंट बनाने वाली कंपनी की पेटीशन पर सुनवाई कर रही थी. कंपनी पर राज्य सरकार का 154 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है. उसने पेमेंट के तरीके में राहत की गुहार लगाई थी. पहले राज्य सरकार और बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले में कंपनी को राहत देने से इन्कार कर दिया था. इस पर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बेंच ने कहा कि यदि कंपनियां टैक्स पे नहीं करेंगे तो सरकार देश कैसे चलाएगी? इंडस्ट्री सिर्फ रोजगार तैयार करने के लिए नहीं हैं. टैक्स चुकाना भी उनकी जिम्मेदारी है.

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