विधानसभा की तर्ज पर नगर निगम चुनाव के पहले भी बूथों पर निर्धारित होगी वोटरों की संख्या

आयोग ने जारी किए जरूरी दिशा-निर्देश, एक मतदान केंद्र पर चार से अधिक नहीं होंगे पोलिंग बूथ

ALLAHABAD: चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव से पहले पोलिंग बूथों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग का कहना है कि नगर पंचायत में प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या बारह सौ और नगर निगम में प्रत्येक बूथ पर यह संख्या पंद्रह सौ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आदेश के बाद अधिकारियों ने नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू कर दी है। उम्मीद है कि नगर निकाय चुनाव से पहले बूथों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ठीक इसी तरह विधानसभा क्षेत्र के बूथों की संख्या में भी इस बार बढ़ोतरी की गई है।

फिलहाल मौजूद हैं 1261 बूथ

वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र में कुल 1261 पोलिंग बूथ मौजूद हैं। आयोग का कहना है कि नगर पंचायत में बारह सौ और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर पंद्रह सौ से अधिक वोटर नहीं होंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय निकाय ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। बूथ वार बीएलओ को भेजकर सर्वे कराया जा रहा है। अगर निर्धारित संख्या से अधिक वोटर मिलेंगे तो नए बूथ का सृजन कराया जाएगा। हालांकि, आयोग ने नए बूथ बनाने से पहले कुछ बातों का जिक्र भी अपने आदेश में किया है।

अनुमोदन से परिवर्तित होंगे बूथ

आयोग का कहना है कि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी मतदान केंद्र या स्थल अन्यत्र स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन लेना होगा। यदि किसी वार्ड में मतदान केंद्र के लिए भवन उपलब्ध नहीं है तो निकटतम वार्ड में केंद्र बनाया जा सकता है। एक केंद्र पर अधिक से अधिक चार बूथ बनाए जाएं और एक वार्ड के मतदाताओं के लिए एक मतदान स्थल यथासंभव उसी वार्ड में रखा जाए। मतदान केंद्र किसी धार्मिक स्थल, मकान, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय से संबंधित विद्यालय के भवन में कदापि न बनाया जाए।

न्यायालय जाने की दी चेतावनी

पूर्व पार्षद व समाजसेवी कमलेश सिंह ने मुख्य सचिव उप्र व निदेशक जनगणना कार्य को पत्र भेजकर इलाहाबाद और गोरखपुर की नगर निगम मतदाता सूची निरस्त किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य निर्वाचन आयेाग उप्र द्वारा जिलेवार नगर निगम का विवरण 2011 जनगणना के आधार पर दिखाया गया है, जिसमें प्रदेश के 13 नगर निगमों में इलाहाबाद और गोरखपुर की जनगणना प्रकाशित की गई है। उनका कहना है कि जनगणना से अधिक नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। अगर मतदाता सूची निरस्त नहीं की जाती तो 15 दिन के अंदर वह स्वयं न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करेंगे।

आलेख्य का प्रकाशन आज

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी केके बाजपेई ने बताया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित मतदेय स्थलों का आलेख्य प्रकाशन 22 जून को किया जाएगा। इस संबंध में दावे और आपत्तियों को दाखिल करने की अंतिम तिथि एक जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 3311 पोलिंग बूथ हैं और 333 नए बूथ बनाए जाने की संभावना है। इस तरह बूथों की संख्या बढ़कर 4326 हो जाएगी। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदेय स्थलों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।