कोर्ट ने इस आधार पर दी अनुमति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन, यह कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या नगर निगम व पुलिस के अधिकारी घर में घुसकर इसको रोकेगी? कोर्ट ने कहा कि मुंबई जैसे आधुनिक शहर में इस तरह के फार्मूले लागू नहीं हो सकते हैं। ऐसे में इस तरह की पाबंदी का कोई अर्थ नहीं है।

जमकर हुई थी सियासत

बता दें कि मुंबई में मीट पर पाबंदी का आदेश का जमकर विरोध हुआ है। इस मामले में सिर्फ मीट शॉप ओनर्स ही नहीं बल्कि शिवसेना सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने भी बयानबाजी की थी। जबरदस्त सियासतबाजी के बाद नगर निगम ने इस पाबंदी को घटाकर दो दिन किया था।

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