वर्षा देशपांडे ने दाखिल की थी याचिका
सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की जल्द सुनवाई को लेकर निचली अदालत को निर्देश देने की मांग की थी. देशपांडे के मुताबिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 8 अगस्त को प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए टाल दी. उनके वकील उदय वरुणजिकर ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया जिसके मुताबिक पीएनडीटी एक्ट (भ्रूण का लिंग परीक्षण) के तहत आने वाले मामलों का निस्तारण छह माह के अंदर करने का निर्देश दिया गया है. न्यायाधीश साधना जाधव की पीठ ने कहा कि हमलोग यह देखना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट अगली तारीख पर क्या करते हैं.

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