- नई योजना के तहत एजेंट्स को रजिस्टर्ड कर मिलेगा लाइसेंस
- अब आवेदकों से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे एजेंट्स
दलाल प्रथा पर रोक
आरटीओ में अधिकतर लोगों को अपने काम करवाने के लिए एजेंट्स का ही सहारा लेना पड़ता है। काम करवाने के नाम पर एजेंट लोगों से मनमानी फीस वसूलते हैं। इस प्रथा को खत्म के उद्देश्य से ही परिवहन विभाग एजेंट्स को अधिकृत कर विभाग में एक्टिव करेगा। एक्टिव एजेंट्स विभाग द्वारा तय फीस पर आवेदक का काम पूरा कराएंगे।
ऐसे काम करेंगे एजेंट्स
- एजेंट्स को आरटीओ एक निर्धारित फीस पर लाइसेंस देगा।
- इनको सभी प्रकार के काम में तय प्रतिशत के अनुसार फीस मिलेगी।
- प्रतिशत फिक्स होने से एजेंट्स आवेदकों से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे।
- इन एजेंट्स का नाम, नंबर और डिटेल विभाग के पास रहेगी।
दलालों की एंट्री बंद
विभाग परिसर में केवल अधिकृत एजेंट्स की एंट्री होगी। साथ ही साथ इन एजेंट्स की जिम्मेदारी यह भी होगी विभाग में किसी भी बाहरी एजेंट को ना आने दें।
मुख्यालय स्तर पर इस प्रकार की योजना पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अभी कोई आदेश नहीं आया है। इस योजना के तहत 4 से 5 एजेंट्स को अधिकृत किया जा सकता है।
- डॉ। विजय कुमार, आरटीओ