-पीडि़त ने तीन प्लॉट 21 फरवरी 2016 को कराए थे बुक

-तय शर्ते पूरी नहीं करने पर पीडि़त ने कंज्यूमर फोरम में दर्ज कराया था वाद

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कॉलोनी में प्लॉट बेचने के बाद तय शर्तो को पूरा नहीं करना एक बिल्डर को भरी पड़ गया । जब प्लॉट खरीदार के दायर किए गए वाद पर कंज्यूमर फोरम ने बिल्डर के खिलाफ निर्णय सुनाया। कंज्यूमर फोरम सेकंड के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने अमाया सिटी पर 2 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद अमाया सिटी के एमडी प्रेम यादव ने कोर्ट में पीडि़त पक्ष को जुर्माना राशि का तुरंत भुगतान कर दिया।

तीन प्लॉट्स की कराई थी बुकिंग

कोतवाली के 173 सिविल लाइंस निवासी अरविन्द्र गौतम ने कंज्यूमर फोरम में दायर किए वाद में बताया कि उन्होंने 21 फरवरी 2016 को अमाया सिटी फरीदपुर में तीन प्लॉट की बुकिंग 5 हजार रुपए देकर कराई थी। तीनों प्लॉट 10 लाख बयालीस हजार 66 रुपए कुल कीमत थी। जिसमें से अरविंद गौतम ने आंशिक धनराशि 1,95,000 रुपए 24 फरवरी को जमा कर दिए।

पक्की सड़क बनाने था वादा

पीडि़त ने बताया कि प्लॉट की बुकिंग के समय अमाया सिटी के डायरेक्टर प्रेम यादव ने शर्तो में बताया कि वह छह माह में ही कॉलोनी में कच्ची रोड और अगले छह माह में पक्की रोड बनाकर देंगे, लेकिन बिल्डर ने 15 अक्टूबर 2017 तक ई। ब्लॉक के प्लॉट पर कोई कार्य नहीं कराया। जब पीडि़त ने पैसे वापस करने की डिमांड की तो बिल्डर की तरफ से जमा पैसे में आधा पैसे कटौती करने के बाद वापसी की बात कही गई। जिससे परेशान होकर पीडि़त ने कंज्यूमर फोरम में 2016 में वाद दायर कर दिया। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमा की धनराशि में दो लाख, मानसिक क्षतिपूर्ति के दस हजार और पांच हजार रुपए वाद व्यय का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया कि वह पीडि़त को जुर्माना राशि का भुगतान एक माह के अंदर कर दे अन्यथा उसे 7 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।

जुर्माना राशि की जानकारी मिलते ही पीडि़त को पूरा भुगतान दे दिया गया है। अब पीडि़त का कोई लेन देन बाकी नहीं है।

प्रेम यादव,एमडी अमाया सिटी