PATNA: लाख कोशिश के बावजूद बिल्डर मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। इन पर नकेल कसने के लिए रेरा जैसा कड़ा कानून लाया गया ताकि बिल्डर किसी तरह का फर्जीवाड़ा या ठगी नहीं कर सके। लेकिन यह कानून बिल्डरों के आगे बौना साबित हो रहा है। बिल्डरों की मनमानी को लेकर दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।

बिना रजिस्ट्रेशन कर रहे धंधा

नियम है कि रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकता है। यदि कोई 5 कट्ठा या उससे ज्यादा की जमीन पर फ्लैट बनाकर बेच रहा है तो उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन कराए टना में कई रियल

एस्टेट के कारोबारी धड़ल्ले से धंधा कर रहे हैं। इनके सामने रेरा कानून बौना साबित हो रहा है।

नोटिस का भी नहीं दे रहे जवाब

बिना रजिस्ट्रेशन रियल एस्टेट का धंधा करने वाले बिल्डरों को कई बार नोटिस भेजा गया लेकिन किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। उल्टे अपने कारोबार को और फैला दिया है। स्थिति यह है कि पटना और आसपास के इलाकों में सैकड़ों बिल्डरों के बड़े-बड़े होर्डिग्स बैनर लगाए गए हैं। इनमें से अधिकांश का रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसके बावजूद लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं।

दिखावे के लिए किया आवेदन

यदि कोई ग्राहक रेरा में रजिस्ट्रेशन के बारे पूछता है तो बिल्डर आवेदन के कागजात दिखाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जब आवेदन की जांच के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो वे गायब हो जाते हैं।