कैबिनेट में 68 एजेंडों सहित बहुप्रतिक्षित बिल्डिंग बायलॉज भी पास

- अब सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से फोर एरिया रेशियो के हिसाब से होगा कंस्ट्रक्शन

- पार्किंग एरिया का 15 परसेंट गेस्ट एवं एंबुलेंस के लिए रखना होगा

PATNA : कैबिनेट की मीटिंग में म्8 एजेंडों में स्टेट के लिए कई तरह की खुशखबरी सामने आयी है। कैबिनेट ने दो साल के इंतजार के बाद बिल्डर्स के लिए राहत दी है। अब नए कंस्ट्रक्शन का रास्ता साफ हो गया है। बिहार को उसका अपना बिल्डिंग बायलॉज मिल चुका है। इसके साथ ही अब ई-गर्वनेंस के अंतर्गत सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नक्शा स्वीकृति लिया जा सकता है। नए एवं पुराने एरिया के लिए 'फ्लोर एरिया रेशियो' एवं भवनों की उंचाई का निर्धारण सड़क की वर्तमान चौड़ाई के आधार पर किया जाएगा। बहुमंजिली भवनों के निर्माण के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार 800 वर्गमीटर का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक कंस्ट्रक्शन में भूमि का न्यूनतम पांच परसेंट भूमि एवं बहुमंजिले अन्य भवनों में भूमि का न्यूनतम क्0 परसेंट भूमि पेड़-पौधे लगाए जाए। पार्किंग को लेकर निर्मित क्षेत्रफल का न्यूनतम ख्भ् परसेंट एवं अधिकतम फ्भ् परसेंट विभिन्न उपयोगी भवनों में रखने का प्रावधान किया गया है। वहीं, अपार्टमेंट भवनों एवं ग्रुप हाउसिंग में पार्किंग एरिया का कम से कम क्भ् परसेंट आने वाले लोगों एवं एंबुलेंस का प्रावधान है।

पांच हेक्टेयर में इंटिग्रेटेड टाउनशिप

सभी प्रकार के भवनों में रेन वाटर हारबेस्टिंग सिस्टम निर्माण का प्रावधान आवश्यक किया गया है, साथ ही तीन मीटर चौड़ी सड़क पर, न्यूनतम पांच हेक्टेयर के भूखंड पर इंटिग्रेटेड टाउनशिप का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की ओर से जानकारी देते हुए बी प्रधान ने बताया कि कृषि विभाग के अंतर्गत राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को गैर योजना मद में वेतन की स्वीकृति के साथ-साथ गृह आरक्षी विभाग के अंतर्गत रेल जिला पटना अंतर्गत दानापुर-सोनपुर रेलखंड पर न्यू पाटलिपुत्रा स्टेशन पर रेल थाना का सृजन एवं संचालन पदों के लिए 97 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ-साथ कई मामलों की स्वीकृति दी गयी है।