RANCHI : झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बनने वाले भवनों का नक्शा पास करने का अधिकार गांव की सरकार को देने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग ने इस बाबत झारखंड पंचायत भूमि विकास नियमावली 2016 का ड्राफ्ट तैयार किया है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित नियमावली पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगी। नियमावली में 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तथा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के निर्माण से पूर्व अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का प्रावधान किया गया है।

रेवेन्यू में होगा इजाफा

विभागीय सूत्रों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में भवनों के निर्माण तथा नक्शा पारित करने से संबंधित कोई नियमावली नहीं रहने से सुनिश्चित निर्माण तथा निर्माण प्रक्रिया पर नियंत्रण में कठिनाई आ रही थी। राज्य के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं, जो धीरे धीरे शहर का स्वरूप ले रहे हैं। इससे इतर अव्यवस्थित निर्माण के कारण बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सरकार को कठिनाई हो रही है। नियमावली तैयार हो जाने के बाद नक्शों से आनेवाली आय पर पंचायतों का अधिकार होगा, जिससे पंचायतें आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

स्वच्छता एप्प का करें इस्तेमाल

देश भर में चलाये जा रहे स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम की सफ लता महिलाओं की भागेदारी के कारण ही सफ ल हो रही है। यह बातें केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने सोमवार को रिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित स्वच्छ शक्ति सप्ताह की ओपनिंग सेरेमनी में कही। इस मौके पर पूरे राज्य से आईं महिला मुखिया, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद की सदस्य और जल सहिया मौजूद थीं। स्वच्छता के लिए ऐप भी तैयार किया है, और शौचालयों के निर्माण में तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2019 तक देश को स्वच्छ करने का अभियान चलाया है। मौके पर नगर विकास मंत्री श्री सीपी सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 11 करोड़ 11 लाख शौचालय के निर्माण पर 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ 4 लाख परिवार के लिए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय और 2 लाख सार्वजानिक शौचालय के लिए 62 हजार 9 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।