-राज्य कैबिनेट ने 15 सड़कों के निर्माण के लिए 1070 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की

-विधायक मद की राशि डीसी बिल के बगैर भी जारी हो सकेगी, स्वच्छता मद में 50 लाख सालाना देने से मुक्ति

रांची : कैबिनेट ने राज्य को 15 बड़ी सड़कों की सौगात देते हुए विधायकों को भी बड़ी राहत दी है। सड़कों के लिए 1070 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से 296 किमी सड़कों का निर्माण होगा। सड़कें राज्य के जिलों को जोड़ने के साथ-साथ धार्मिक व पर्यटन स्थलों को भी जोड़ेगी। इसके साथ ही सरकार ने विधायकों को भी राहत देते हुए निर्णय लिया है कि डीसी बिल जमा किए बगैर भी विधायकों की अनुशंसाओं के अनुरूप राशि की निकासी होगी। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किया गया है। विधायक मद से हर वर्ष स्वच्छता संबंधी योजनाओं के लिए 50 लाख रुपये की अनुशंसा करने से सशर्त राहत प्रदान की गई है। जिन जिलों में 75 फीसद से अधिक ओडीएफ लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, वहां विधायकअपनी पसंद की योजनाओं में राशि आवंटित कर सकेंगे। 50 लाख रुपये सालाना स्वच्छता के नाम पर खर्च करने की बाध्यता अब नहीं रहेगी। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

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पिछड़े वर्ग में दो और जातियां शामिल

कैबिनेट ने झारखंड में दो और उप जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार अष्टलोहि कर्मकार जाति पिछड़े वर्गो की अनुसूची-दो में सोनार के साथ शामिल किए गए हैं तो कुम्हार और कुम्भकार को अनुसूची-एक में प्रजापति के साथ रखा गया है।

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इन सड़कों का होगा निर्माण

-अमरेश्वर धाम(खूंटी) से तुपुदाना ( रांची) : 36.326 किमी

-चितरपुर से सांडी होकर रजरप्पा फोर लेन रोड (रामगढ़) : 10.139 किमी

- बड़कीपोना से कुल्ही (रामगढ़) : 13.8 किमी

-जोराम से सारंगबेड़ा (सिमडेगा) : 8.10 किमी

-पिछड़ीबाद से देवसंग मोड़ (देवघर) : 16.07 किमी

-ब्रहमोरिया मोड़ से रेहला (पलामू) : 16.8 किमी

-डोमचांच से फगुनी (कोडरमा) : 21.5 किमी

-बलहारा से खोरदा (गिरिडीह) : 34.7

-पटना से गांवा लिंक पथ (गिरिडीह) : 36.9 किमी

- झारी मोड़ से चिचाकी (गिरिडीह) : 14 किमी

- सतबरवा से पांकी (पलामू ) : 11.6 किमी।

- उंधन से धनपाली (चाईबासा) : 10.8 किमी

- बंशीधर मंदिर से गरदा (गढ़वा) : 15.5 किमी

- शहरजोरी मोड़ से करौ (देवघर) : 26.2 किमी

- बालूमाथ से उदयपुरा (लातेहार) : 36.9 किमी।

- रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर नदी पर पैदल पुल एवं भैरवी नदी पर उच्च स्तरीय पुल।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

-रांची योग भवन के संचालन के लिए 4 पदों को स्वीकृति।

-हाट गम्हरिया-झींकपानी रेलखंड पर तीसरी लाइन के लिए 0.73 एकड़ भूखंड 18.62 लाख रुपये लेकर रेलवे को देने का निर्णय।

- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 23 सिस्टम ऑफिसर एक वर्ष के लिए नियुक्त होंगे।

- राज्य शहरी स्वच्छता नीति 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।

-सेवानिवृत्त कनीय अभियंता रघुनंदन प्रसाद (पथ निर्माण विभाग), पथ प्रमंडल, हजारीबाग के विरुद्ध लंबित असमायोजित राशि रुपये 6,20,596.27 को माफ करने की स्वीकृति।

-झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 उपधारा (2) (ब) एवं धारा-8 की उपधारा-(2) एवं 'शहरी क्षेत्र मार्ग-निर्देशिका निर्धारण नीति' के आलोक में बोकारो जिलाअंतर्गत गोमिया प्रखंड के 8 गांव को मिलाकर अंतिम रूप से गोमिया नगर परिषद वर्ग-ख के रूप में घोषित करने की स्वीकृति।

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य के जिला भविष्य निधि कोषांगों में एकीकृत बिहार की अवधि में विभिन्न बोर्ड/निगम से प्रतिनियुक्ति पर आए 23 कर्मियों को जिला भविष्य निधि कोषांगों में प्रथम योगदान की तिथि से सरकारी सेवा में समायोजित करते हुए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ तथा एसीपी/एमसीपी का लाभ स्वीकृत करने के लिए निगम की सेवा अवधि को जोड़ने की स्वीकृति।

-जमशेदपुर में रेलवे ओवर क्रासिंग के एप्रोच रोड के लिए निर्धारित अधिसीमा को लोकहित एवं राज्यहित में शिथिल करने की स्वीकृति।

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