--कैबिनेट की मीटिंग में फैसला, सिनेमाघरों का लाइसेंस शुल्क 10 गुना बढ़ा

रांची : सरकार ने छोटे बालू घाटों को नीलामी प्रक्रिया से मुक्त तथा बड़े घाटों का ई-ऑक्शन कराने का फैसला लिया है। सरकार ने इस बाबत झारखंड स्टेट माइनिंग पालिसी 2017 को अधिसूचित कर दिया है। सरकार की इस नीति के तहत बरसात के बाद राज्य की सभी नदियों और बालू घाटों का वृहद सर्वेक्षण होगा। इसके बाद इन घाटों को दो श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जाएगा। छोटे बालू घाटों का खनन पट्टा निर्गत नहीं होगा। इन घाटों के बालू का नि:शुल्क उपयोग संबंधित पंचायतों के सामुदायिक कार्यो, अव्यावसायिक निजी कार्यो तथा सरकारी योजनाओं में होगा। इन घाटों के प्रबंधन की जवाबदेही ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों की होगी।

5 साल के लिए ई-ऑक्शन

इससे इतर श्रेणी दो के बालू घाटों (बड़े घाटों) का संचालन झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग के लिए होगा। इन घाटों का ई-ऑक्शन पांच वर्षो के लिए होगा। उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के इस प्रस्ताव को शनिवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने हरी झंडी दे दी।

मेहतर जाति अब बाल्मीकि

कैबिनेट ने इसी तरह मानगो अधिसूचित क्षेत्र को नगर निगम तथा जुगसलाई नगरपालिका को नगर परिषद ख का दर्जा देने का फैसला लिया है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने जहां झारखंड की भंगी अथवा मेहतर जाति को बाल्मीकि शब्द से पुकारे जाने का निर्णय लिया है, वहीं झारखंड सिनेमा नियमावली 2000 के नियम 10 में संशोधन करते हुए झारखंड सिनेमा संशोधन नियमावली 2017 को स्वीकृति दी है। इस नियमावली के तहत सिनेमाघरों के संचालकों के लिए सालाना लाइसेंस शुल्क में 10 गुनी वृद्धि की गई है। 200 सीटों वाले सिनेमाघरों का लाइसेंस शुल्क 600 रुपये बढ़ाकर 6000, 201 से 500 सीटों वाले सिनेमाघरों को अब 1000 की जगह 10 हजार, 501 से 1000 सीटों वाले सिनेमाघरों को 1430 की जगह 14,300 तथा 1000 से अधिक सीटों वाले सिनेमा संचालकों को अब सालाना लाइसेंस शुल्क मद में 2000 रुपये की जगह 20 हजार रुपये देने होंगे।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

- सिंगल विंडो पोर्टल पर एकीकृत आवेदन प्रपत्र में सभी प्रकार के शुल्क के भुगतान के लिए राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट के तहत नया शीर्ष खोलने की स्वीकृति दी।

- राज्य में नवनिर्मित कौशल विकास केंद्रों को झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी को हस्तांतरित करने का निर्णय।

- रामगढ़ के गोला में नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन को उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग को एमएसएमई टूल रूम स्थापित करने के लिए हस्तांतरित करने की स्वीकृति।

- सांस्कृतिक निदेशालय एवं क्रीड़ा निदेशालय को पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संगठन कार्यालय के रूप में अधिसूचित करने का फैसला।

- प्रस्तावित 21 संचरण इकाईयों को पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 5180.88 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति।

- झारखंड में विभिन्न विभागों की विभिन्न नीतियों के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों को उपलब्ध कराने के लिए कॉमन इंसेंटिव डिस्बर्समेंट गाइडलाइन के प्रारूप को मिली स्वीकृति।

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