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अप्रैल से लागू होगा ट्राई का नया नियम, नहीं चुने चैनल तो कनेक्शन होगा बंद

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मार्च तय की गई थी ट्राई के नियमों के तहत अपना पैकैज चुनने की लास्ट डेट

60

प्रतिशत केबल कनेक्शनधारक ही अब तक हो सके हैं अपडेट

2.5

लाख कनेक्शनधारक थे कुछ माह पहले तक प्रयागराज शहर में

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लाख कनेक्शनधारक थे स्काईनेट के

50

हजार कनेक्शनधारक थे डेन के

40

हजार कनेक्शनधारक थे सिटी केबल के

60

हजार कनेक्शनधारक थे हैथवे के

40

प्रतिशत बचे कनेक्शनधारकों में से लगभग 20 प्रतिशत ने छोड़ दिया है केबल कनेक्शन

नहीं तो बंद हो जाएगा कनेक्शन, एक अप्रैल से बदल रहे हैं कई नियम

अब घर खरीदना होगा सस्ता, जबकि कार खरीदना हो जाएगा महंगा

prayagraj@inext.co.in

PRAYAGRAJ: एक अप्रैल को नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव हो रहा है. इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग होंगे, जिनके घर में डीटीएच व केबिल का कनेक्शन है और उन्होंने अभी तक नए प्लान को एक्टिव नहीं किया है. क्योंकि एक अप्रैल से एक्टिव न होने पर पुराने कनेक्शन बंद हो जाएंगे. इसलिए अभी भी अंतिम मौका है, अगर नुकसान से बचना चाहते हैं, तो एलर्ट हो जाएं.

एक अप्रैल से होगा बंद

ट्राई के नियमों के मुताबिक टीवी चैनल पैकेज चुनने के लिए 31 मार्च तक का समय है. यदि इसके पहले केबल या डीटीएच ऑपरेटर के पास चुने हुए चैनलों की जानकारी नहीं दी तो कनेक्शन बंद हो जाएगा. प्रयागराज में अभी तक 60 प्रतिशत केबल कनेक्शनधारक ही अपडेट हो पाए हैं. 40 प्रतिशत केबल कनेक्शन धारक अभी भी पैकेज नहीं चुन सके हैं.

डीटीएच में कनवर्ट हुए कनेक्शन

केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के मंत्री सरोज सिंह बागी ने बताया कि कुछ महीने पहले तक शहर में केबल कनेक्शनों की संख्या ढाई लाख के करीब थी. इनमें स्काईनेक्ट के एक लाख, डेन के करीब 50 हजार, सिटी केबल के 40 हजार, हैथवे के 50-60 हजार कनेक्शन थे. ढाई लाख कनेक्शनों में अभी तक करीब 60 प्रतिशत कनेक्शन ही अपडेट हो पाए हैं. 40 प्रतिशत जो नहीं हो पाए हैं, उनमें करीब 20 प्रतिशत ने केबल छोड़ कर डीटीएच का कनेक्शन लिया है.

रिटर्न नहीं भरा तो पेनाल्टी

एनुअल जीएसटी रिटर्न भरने की लास्ट डेट भी 31 मार्च है. इसके तहत कारोबारियों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जानकारी देनी होंगी.

आईटीआर नहीं भरा तो जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी 31 मार्च लास्ट डेट है. फाइनेंशियल 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना होगा. इसके लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा. हालांकि छोटे करदाताओं (पांच लाख रुपए की आय तक) को एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.

तो कैंसिल हो जाएंगे पैन कार्ड

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की भी लास्ट डेट 31 मार्च है. अगर आपने आधार को पैनकार्ड से 31 तक लिंक नहीं कराया तो फिर यह 1 अप्रैल से रद्दी हो जाएगा. यानी पैन कार्ड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

बढ़ जाएगा कार का रेट

एक अप्रैल से कार खरीदने के शौकीनों को झटका लगेगा. क्योंकि कई कंपनियों ने नए फाइनेंशियल ईयर में कार का रेट बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर दी है.

नया घर खरीदना पड़ेगा सस्ता

अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों को एक अप्रैल से फायदा होगा. क्योंकि एक तरफ जहां अफोर्डेबल हाउस पर जीएसटी टैक्स केवल 1 प्रतिशत लगेगा. वहीं नए फ्लैट व मकान पर 18 की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

बदल जाएगा इनकम टैक्स का स्लैब

1 अप्रैल से आयकर के नए नियम लागू होंगे. इसमें पांच लाख रुपये आयकर सीमा पर टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये, बैंक में जमा पर 40 हजार तक के ब्याज पर टैक्स फ्री, किराये पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये आदि शामिल हैं.

रेलवे जारी करेगा ज्वाइंट पीएनआर

एक अप्रैल से रेलवे में भी एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. अभी तक दो ट्रेनों से सफर के लिए दो पीएनआर नंबर जारी होते हैं. लेकिन एक अप्रैल से अब एक ही पीएनआर नंबर से दो यात्राएं हो सकेंगी. दो ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के नाम पर ज्वाइंट पीएनआर जनरेट होगा.