-14 माह के टीवी रिचार्ज के लिए दिए थे 4100 रुपए, लेकिन दो माह में ही खत्म हुआ रिचार्ज

-कंज्यूमर फोरम ने रिचार्ज की रकम के साथ 6400 जमा करने का दिया आदेश

डिश टीवी के रिचार्ज में धोखाधड़ी करने वाले शॉप ऑनर पर कोर्ट जुर्माना लगाया है। पीडि़त ने स्कीम के तहत 14 माह के लिए टाटा स्काई का रिचार्ज 4100 रुपए में कराया था, लेकिन वह छह माह में बंद हो गया। पीडि़त ने कंज्यूमर फोरम में केस दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने शॉप ऑनर को धोखाधड़ी के अरोप में सजा सुनाई और पीडि़त को 64 देने का आदेश दिया। रकम को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिन के अंदर देने को कहा है।

स्कीम के तहत कराया रिचार्ज

सैटेलाइट के रहने वाले विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने श्यामगंज में सियाराम कम्यूनिकेशन से टाटा स्काई का रिचार्ज कराया। शॉप ऑनर ने बताया कि स्कीम के तहत 4100 रुपए का रिचार्ज कराने पर 14 माह तक उपयोग कर सकते हैं। विजय ने 23 मार्च को 4100 रुपए का रिचार्ज करा लिया, लेकिन डिश दो माह बाद ही बंद हो गई। विजय की पत्नी ने जब शॉप ऑनर के पास 8 सितम्बर 2018 को गई लेकिन तो उसने अभद्रता कर भगा दिया

दोषी मिलने पर की कार्रवाई

शॉप ऑनर से परेशान होकर विजय ने कंज्यूमर फोरम फ‌र्स्ट में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान रिचार्ज की रसीद पेश की। फोरम के अध्यक्ष ने मामले में शॉप ऑनर को दोषी माना। कहा कि दो माह टीवी चली है, जिसके 7 सौ रुपए काटकर 3400 रुपए वापस करने होंगे तथा 3 हजार रुपए वाद व्यय पीडि़त विजय को वापस देना होगा।