आबकारी विभाग के ही सिपाही की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का फैसला

ALLAHABAD: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आबकारी इंस्पेक्टर इंद्रजीत गर्ग, मैथिलीशरण सिंह व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश करेली इंस्पेक्टर को दिया है। उन्होंने यह आदेश याची आबकारी सिपाही अनिल कुमार सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मारने से रोका तो पीट दिया

याची ने कोर्ट को बताया कि 23 जून 2017 को वह करैलाबाग में बालू लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में शराब की दुकान के सेल्समैन रवि जायसवाल को आबकारी निरीक्षक इंद्रजीत गर्ग, मैथिलीशरण और विभाग के कुछ सिपाही मार रहे थे। रवि ने बताया कि ये लोग हमेशा पैसा मांगते हैं। याची ने विपक्षीगण को मना किया तो उसे भी मारापीटा गया और शराब भी फेंका।