चेन पुलिंग पर रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत दर्ज होगा मुकदमा

रेलवे एक्ट के मुताबिक चेन पुलिंग पर देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना या एक साल की सजा

मेरठ रेंज में गत छह माह में चेन पुलिंग के आरपीएफ में दर्ज महज 27 मामले

चेन पुलिंग करने वालों की आरपीएफ जारी करेगी नेगेटिव रिपोर्ट

Meerut। अब बीच सफर में ट्रेन रोकने के लिए की गई चेन पुलिंग यात्री के चरित्र को अपराधी बना देगी। अब रेलवे द्वारा चेन पुलिंग को गंभीर अपराध मानते हुए चेन पुलिंग करने वाले को असमाजिक तत्व घोषित किया जाएगा। इससे आरोपी को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन और पासपोर्ट आवेदन के समय भी मुश्किलें आ सकती हैं, साथ ही जेल की सजा भी हो सकती है।

दर्ज होगा मुकदमा

इस अपराध के लिए चेन पुलिंग करते समय पकड़े जाने पर 141 रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा।

रेलवे के मुताबिक वारदात के बाद ही अक्सर अपराधी ही चेन पुलिंग कर ट्रेन से भाग जाते हैं।

विशेष परिस्थितियों में छूट

किसी सही यात्री को एक्ट का नुकसान न हो इसके लिए कुछ विशेष परिस्थिति में चेन पुलिंग पर छूट मिलेगी।

कब करें चेन पुलिंग

किसी यात्री की जान जोखिम में पड़ने

कोई सगा संबंधी या बच्चे छूट जाने

यात्री का कीमती समान छूट जाने

डीसीआरबी में दर्ज रिकार्ड

चेन पुलिंग करने वालों का रिकार्ड आरपीएफ द्वारा तैयार कर डीसीआरबी में भेज दिया जाएगा। व्यक्ति जब चरित्र संबंधी सत्यापन या पासपोर्ट बनवाने के लिए आएगा तो चेन पुलिंग का जिक्र उसके रिकार्ड के साथ जोड़ा जाएगा।

चेन पुलिंग के काफी कम केस होते है लेकिन पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाता है। अब उनका रिकार्ड भी डीसीआरबी भेजा जाएगा। ताकि चरित्र प्रमाण पत्र के दौरान जांच में काम आए।

जितेंद्र यादव, आरपीएफ प्रभारी

चेन पुलिंग के कारण अक्सर ट्रेन रास्ते में रुक जाती है जिससे यात्रियों के समय से लेकर सुरक्षा प्रभावित हो जाती है। ऐसे में इस नियम से लाभ मिलेगा।

विकास शर्मा

चेन पुलिंग वालों की पहचान होनी जरुरी है। इसके लिए चेन पुलिंग का तुरंत पता लगाना और आरोपी को पकड़ना जरुरी है तभी यह नियम कामयाब होगा।

शहजाद

चेन पुलिंग के बाद आरोपी तुरंत कूदकर भाग जाता है या दूसरे कोच में छुप जाता है। ऐसे में कार्रवाई काफी कम संख्या में होती है।

राजेंद्र