-खुदाई में मिली हड्डियों की जांच की कोर्ट से मिली अनुमति

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र्रून्स्नस्नन्क्त्रक्कक्त्र/क्कन्ञ्जहृन्: बालिका गृह मामले में सीबीआइ ने ब्रजेश ठाकुर के सफाईकर्मी गौरव कुमार मोटू को गिरफ्तार किया है। वह करजा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा। वह उसके पारिवारिक प्रेस और बालिका गृह की सफाई का काम करता था। सीबीआइ ने उसे विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड पर देने की प्रार्थना की। विशेष कोर्ट ने उसे पूछताछ के लिए सीबीआइ रिमांड पर सौंप दिया। सिकंदरपुर श्मशान घाट परिसर की खुदाई में मिले मानव कंकाल की हड्डियों के नमूने को भी सीबीआइ ने कोर्ट के समक्ष पेश किया। एफएसएल जांच कराने की अर्जी पर विशेष कोर्ट ने अनुमति दी है। दो दिन पहले सीबीआइ ने ब्रजेश के नौकर गुड्डू की निशानदेही पर सिकंदरपुर स्थित श्मशान घाट की खुदाई की थी। खुदाई में एक मानव कंकाल मिला था। इसमें मानव खोपड़ी, सीना, हाथ-पैर व अन्य अंगों की हड्डियों को सीबीआइ संग्रहित कर अपने साथ ले गई थी।

मंजु वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित

पूर्व मंत्री मंजु वर्मा पर आ‌र्म्स एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। मंजू वर्मा को जेल जाना होगा या अग्रिम जमानत मिलेगी, इस पर अब कोर्ट के सुरक्षित फैसले का इंतजार करना होगा.सुनवाई के दौरान मंजू वर्मा के अधिवक्ता रणजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि सीबीआइ की छापेमारी के दौरान बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत अर्जुन टोला गांव स्थित से मकान से विभिन्न हथियारों के 50 कारतूस बरामद हुए थे। वहां से उनका कोई लेना-देना नहीं है। मंजू वर्मा 2010 से विधायक है और वे इस दौरान अपने सरकारी आवास पटना में रह रही हैं। अर्जुन टोला स्थित घर उनके पति चंदेश्वर वर्मा का है, जिसका निर्माण उनके दादा ने करावाया था। उस घर में और भी 15 सदस्य हैं। जिस पर अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि उक्त घर में तीन ही कमरे हैं, जिसका उपयोग वर्मा दंपति करते थे। बंद कमरे के ट्रंक से जिंदा कारतूस बरामद हुआ था।