आधार से पैन जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़कर हो गई थी 31 मार्च

मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बैंक अकाउंट और पैन की डेडलाइन अनिश्चित काल के लिए टाल दी है। सरकार जल्दी ही नई डेडलाइन की घोषणा करेगी। पैन बनवाना तकरीबन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अभी तक यह माना जा रहा था कि यदि आपने अपने पैन को 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं कराया तो आप आयकर रिटर्न न भर पाएंगे और न ही रिटर्न क्लेम कर पाएंगे। तब बिना पैन के बैंक अकाउंट या तकरीबन हर प्रकार की वित्तीय सेवाओं का लेन-देन नहीं कर पाते। जिनका पैन 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं हो पाता वे सभी पैन कार्ड रद कर दिए जाते। लेकिन अब जब तक सरकार नई डेडलाइन की घोषणा नहीं करती लोग राहत की सांस ले सकते हैं।

आधार से बैंक अकाउंट और पैन जोड़ने की डेड लाइन अनिश्चित काल के लिए बढ़ी

आधार से पैन लिंक कराने में हो प्रॉब्लम तो ये ट्राई करें

अभी 31 दिसंबर थी बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन

सभी सरकार और प्राइवेट बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी है। जिन लोगों के पास पहले से आधार उन्हें 31 दिसंबर तक अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना जरूरी था। अभी तक यदि आप 31 दिसंबर तक आप ऐसा नहीं करा पाते तो आपका खाता बंद हो जाता। फिर उसके बाद चाहे पैसा वापस निकालना हो या फिर जमा करना हर तरह से आपको बेवजह परेशानी का सामना करना होता। लेकिन सरकार के नए नोटिफिकेशन से लोगों को थोड़ी मोहलत मिल गई है।

आधार से बैंक अकाउंट और पैन जोड़ने की डेड लाइन अनिश्चित काल के लिए बढ़ी

आधार कार्ड लिंक कराने के नाम पर निजी जानकारी बैंक कर रहे लीक, ऐसे करें चेक

मोबाइल को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 6 फरवरी

मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। यह डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। इस तारीख के बाद बिना आधार का कोई भी मोबाइलन नंबर सेवा में नहीं रहेगा। सरकार और कोर्ट ने यह कदम मोबाइल से बढ़ रहे फ्रॉड और अपराधों को ध्यान में रखते हुए किया है। अकसर अपराधी या आतंकी फर्जी आईडी पर सिम का दुरुपयोग करते थे।

आधार से बैंक अकाउंट और पैन जोड़ने की डेड लाइन अनिश्चित काल के लिए बढ़ी

इन 6 चीजों को 31 दिसंबर तक करा लें आधार से लिंक, आपके लिए नहीं बढ़ी आखिरी तारीख

Business News inextlive from Business News Desk