- कोर्ट ने आरोपी को 10 लाख रुपए के भुगतान के भी दिए आदेश

KASHIPUR: एसीजेएम कोर्ट ने लाखों रुपये के चेक बाउंस के मामले में एक फर्म के निदेशक को एक साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश भी दिया है।

बाउंस हो गया था चेक

ग्राम हल्दुआ साहू, कुंडा थाना निवासी अमित अग्रवाल पुत्र रामकुमार अग्रवाल की प्रसाइज का¨स्टग्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है और वह इस कंपनी के निदेशक भी हैं। कंपनी में लोहे के उपकरण बनते हैं। प्रभु सरन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम गढ़ीनेगी कुंडा थाना कंपनी के निदेशक अरविंद कुमार मित्तल प्रसाइज कंपनी से लोहे के उपकरण क्रय करते थे। 16 सितंबर 2012 व 26 सितंबर 2012 को अरविंद ने क्रमश: 5,29016 रुपये व 70190 रुपये का सामान खरीदा। उन पर कुल 5,99,206 रुपये बकाया हो गया। अमित ने कई बार बकाया मांगा तो अरविंद ने एक अक्टूबर 2012 को 5,99,206 रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया। भुगतान न होने पर अमित ने अधिवक्ता अíपत गहरोडिया के जरिये काशीपुर कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज सीनियर डिवीजन विनोद कुमार बर्मन ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई।