RANCHI: करुणा आश्रम से बच्चे को जबरन ले जाने और कोतवाली थाने में करुणाश्रम के संचालक द्वारा जेवीएम की सुनीता सिंह, समाजसेवी मेरी तिर्की पर कोतवाली थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करने के मामले की सुनवाई 29 दिसंबर को सीजेएम की कोर्ट में होगी। इस सुनवाई में सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

बच्चा अदला-बदली मामले में सुनवाई

इसके पूर्व खूंटी के सहयोग विलेज से जबरन सिंगल पैरेंट के बच्चे को अदला-बदली करने के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट के एचसी मिश्रा व रत्‍‌नाकर भेंगरा के डिवीजन में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि जब बच्चा करुणा आश्रम में था तो किस आधार पर भादवि 247/18 के तहत बच्चा छीनने संबंधी प्राथमिकी दर्ज की गई। बचाव की ओर से कहा गया कि इस मामले में सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन से प्राथमिकी वापस लेने की बात कहेंगे। अदालत ने कहा कि जब लापता बच्चा करुणा आश्रम में था तो फिर बच्चा चोरी करने की प्राथमिकी दर्ज क्यों की गई।

क्या है मामला

गौरतलब हो कि बुधु कांडिर को उसका बच्चा सागर कांडिर न देकर बुधू नाग के बेटे मंगरा नाग को खूंटी सीडब्ल्यूसी ने सौंपन दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कैसे दूसरे के बच्चे मंगरा नाग को बुधू कांडिर को सौंप दिया गया। करुणा एनएमओ के दीपक सहाय द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज मेरी तिर्की, जेवीएम की महिला केंद्रीय प्रवक्ता सुनीता सिंह और बुधू कांडिर पर जबरन बच्चा छीनने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।