-टीम ने 15 दिसम्बर से अब तक 21 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

-जुर्माने की राशि सरकार के खाते में जमा होगी, इंट्रेस्ट बाल मजदूरों की एजुकेशन पर होगा खर्च

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BAREILLY: बाल श्रम करा रही फर्म व दुकानदारों के यहां श्रम विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। इस दौरान कई बाल मजदूरों को मुक्त भी कराया गया है, जिनके रिहैबिलिटेशन के साथ बाल मजदूरी करा रहे लोगों पर श्रम विभाग के अधिकारी कड़ा रुख अख्तियार किए हैं। डिस्ट्रिक्ट में 21 फर्म पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना ठोंक दिया है। जुर्माने की राशि बाल मजदूरों के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, जिसे बालिग होने के बाद निकाल सकेंगे।

नहीं हो पाता था एक्शन

बरेली में कई होटलों टायर पंक्चर, बैटरी की दुकान, प्लाई बोर्ड कारखानाऔर ईट भट्ठा आदि पर बाल श्रम कराया जाता है। विभाग की लापरवाही के चलते बाल श्रम कराने वालों पर एक्शन नहीं हो पाता था। इस बार शासन से मिले आदेश के बाद डीएम ने बाल श्रम कराने वालों पर एक्शन लेने के लिए दो टीम गठित की। टीम ने 15 दिसंबर से अभियान चलाया तो 21 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। जबकि अभियान अभी 30 दिसंबर तक चलना है।

अब भरना हाेगा जुर्माना

श्रम विभाग के अफसरों का कहना है कि बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। श्रम विभाग के श्रम परिवर्तन अधिकारी महीप सिंह ने बताया कि बाल श्रम कराने वालों पर शासन ने जुर्माना राशि 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार प्रति बाल श्रमिक कर दिया है। अब बाल श्रम कराने वालों को प्रति बाल श्रमिक पर 50 हजार रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। पिछले दिनों जिन-जिन फर्म से बाल मजदूर पकड़े गए हैं, उन पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माने की राशि बाल मजदूरों के अकाउंट में

बाल मजदूरी कराने के आरोपियों से वसूली गई जुर्माने की राशिा कोश्रम विभाग मुक्त कराए गए बच्चों या उनके पेरेंट्स के अकाउंट में जमा करा देता है। इन रुपयों से मिलने वाले इंट्रेस्ट को परिजन बच्चे की पढ़ाई-लिखाई के लिए बालिग होने तक निकाल सकते हैं। बालिग होने के बाद पूरी रकम निकालने की छूट है।

बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए विभाग से दो टीमें लगी हुई हैं। अब तक 21 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। जिन फर्म से बाल मजदूर मिले हैं। फर्म पर जुर्माना लगाया गया है।

रोशन लाल, उप श्रमायुक्त बरेली श्रेत्र बरेली