अगर यह कहा जाए कि अमरीका जैसे आधुनिक देश के कई प्रांतों में बाल विवाह को कानूनी संरक्षण हासिल है तो शायद बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा।

न्यूयॉर्क समेत अमरीका के कई प्रांतों में कानूनी तौर पर 14 वर्ष तक की आयु के लोग भी शादी कर सकते हैं।

अब अमरीका में इस तरह के कानून को बदलने के लिए मुहिम में तेज़ी आ रही है। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र में किसी व्यक्ति की शादी को बाल विवाह माना जाता है।

हालांकि अमरीका के अधिकतर प्रांतों में भी कानूनन 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना गैरकानूनी है।

लेकिन कई प्रांतों में 14 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को भी शादी करने की इजाज़त है, अगर उनके माता पिता इजाज़त दे दें और अदालत के जज भी उसे मंज़ूरी दें।

अमरीका: 12 बरस की बाली उमर में शादी है लीगल!

 

बाल विवाह का खिलाफ

इनमें प्रांतों में आइडाहो, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, मेरीलैंड जैसे कई अन्य प्रांत भी हैं। वर्जीनिया प्रांत में 2016 में ही बाल विवाह के खिलाफ़ असेंबली में कानून मंज़ूर किया गया।

अमरीका में सक्रिय कई मानवाधिकार संस्थाएं कई वर्षों से बाल विवाह खत्म करने की मुहिम छेड़े हुए हैं।

इनमें ह्यूमन राइट्स वॉच, नेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ॉर विमेन, ताहिरी जस्टिस सेंटर आदि शामिल हैं।

बाल विवाह के खिलाफ़ मुहिम में शामिल संस्था ह्यूमन राईट्स वॉच की हेदर बार कहती हैं, "यह वाकई चौंका देने वाली बात है कि न्यूयॉर्क में 14 वर्षीय लड़कियों को शादी करने की कानूनन इजाज़त है। जिन देशों में बाल विवाह की दर अधिक है वहां भी यह माना जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हानिकारक है। इस तरह की शादियों पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कानून में बदलाव ज़रूरी है।"

 

विवाह की इजाजत

अमरीका के कई प्रांतों में 18 वर्ष से कम आयु के लोग चुनाव में वोट नहीं डाल सकते और देश की फौज में भर्ती नहीं हो सकते।

इसके अलावा कई प्रांतों में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब, सिगरेट बेचने पर भी प्रतिबंध है।

लेकिन विवाह के मामले में कई प्रांतों में तो 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता औऱ अदालती जज की मंज़ूरी के साथ विवाह की इजाज़त है।

अमरीका में 19 वर्ष से कम आयु में शादी करने वाली लड़कियां या नवयुवतियां पर एक शोध हुआ।

इसके अनुसार गैर-शादीशुदा लड़कियों के मुकाबले कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों के हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी न करने की संभावना 50 प्रतिशत अधिक होती है।

जिन लड़कियों की 16 वर्ष से भी कम आयु में शादी होती है उनके ग़रीबी का सामना करने की संभावना 31 प्रतिशत बढ़ जाती है।

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घरेलू हिंसा

इसी तरह 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों को स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी 23 प्रतिशत अधिक झेलनी पड़ती हैं।

और कई मामलों में बाल विवाह के बाद लड़कियों को पति के हाथों प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है।

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न्यूयॉर्क में घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए काम करने वाली एक संस्था टर्निंग प्वॉइंट की रूबिना नियाज़ को न्यूयॉर्क में शादी से संबंधित इस कानून पर हैरत है।

रूबिना नियाज़ कहती हैं, "किसी भी हाल में 18 साल से कम के बच्चों को शादी की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कुछ मुसलमानों और यहूदी लोगों के बच्चे बच्चियों के लिए अगर कुछ छूट देते हुए 14 वर्ष तक के बच्चों की शादी की इजाज़त दी जाती है तो वह तो फिर भी बच्चों का शोषण माना जाएगा। और इसको खत्म होना चाहिए। हैरत है कि यह कानून अभी तक अमरीका में कैसे रहा।"

 

ज़बर्दस्ती की शादी

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रूबिना नियाज़ बताती हैं कि उनके पास ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें माता पिता 18 वर्ष से कम की अपनी बेटियों की शादियां ज़बर्दस्ती किसी उम्रदराज़ शख्स से करवाना चाहते हैं।

जानकारों का मानना है कि कुछ धार्मिक गुटों में बाल विवाह अधिक प्रचलित है।

आंकड़ों के अनुसार सन 2000 और 2010 के बीच अमरीका के 38 प्रांतों में 18 वर्ष से कम आयु के करीब एक लाख 67 हज़ार बच्चों की शादियां हुईं।

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न्यूयॉर्क प्रांत में सन 2001 और 2010 के बीच करीब 4000 ऐसे बच्चों की शादियां हुईं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी।

ह्यूमन राईट्स वॉच की हेदर बार कहती हैं, "अमरीका विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिए दुनिया भर के कई इलाकों में जिनमें एशिया और अफ़्रीका शामिल हैं, वहां बाल विवाह को खत्म करने के लिए अपील करने के लिए आगे आ रहा है। हैरत है कि इसके बावजूद अमरीकी प्रांत अब भी बाल विवाह की इजाज़त दे रहे हैं।"

 

मौजूदा कानून के तहत

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ह्यूमन राइट्स वॉच ने अब बाल विवाह के खात्मे के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करवाने का अभियान भी शुरू किया है।

इस वर्ष फ़रवरी महीने में न्यूयॉर्क प्रांत की सेनेट में बाल विवाह रोकने के मकसद से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में न्यूयॉर्क प्रांत में शादी की न्यून्तम आयु 17 वर्ष करने की बात कही गई है।

यह नया बिल 17 वर्ष से कम उम्र के लोगों की शादी पर प्रतिबंध लगाएगा लेकिन 17 वर्षीय लोगों को भी शादी करने के लिए अदालत के जज की मंज़ूरी लेना ज़रूरी होगा।

शादी की आयु वाले इस नए बिल के प्रायोजक सेनेटर एंड्रयू लेंज़ा कहते हैं, "अफ़सोस की बात है कि मौजूदा कानून के तहत न्यूयॉर्क प्रांत में 14 वर्ष तक के बच्चों, खासकर लड़कियों की, जबरन या दबाव डालकर शादी करा दी जाती है। यह नया बिल हमारे प्रांत में इस निर्लज्ज कार्य पर रोक लगाएगा।"

अब अगले महीने यह बिल न्यूयॉर्क प्रांत की असेंबली में पेश किया जाएगा।

 

सही उम्र से पहले शादी

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न्यूयॉर्क प्रांत की असेंबली की सदस्य एमी पोलिन कहती हैं कि इस बिल के लिए समर्थन बढ़ रहा है, "अब बिल के समर्थन में लोग आने शुरू हो रहे हैं, अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है, जबकि ऐसे कानून के लिए तो उम्मीद यही होगी कि लोग फौरन समर्थन में आंएगे।"

बाल विवाह की समस्या विश्व भर में पाई जाती है, उन देशों में भी जहां इसके खिलाफ़ कानून बने हुए हैं।

एक शोध के अनुसार विश्व में हर चार में से एक लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है। और हर वर्ष डेढ़ करोड़ लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती है।


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