ROORKEE: बीएसएम पीजी कॉलेज के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ कॉलेज प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर एफआईआर दर्ज करने और मात्र क्9 दिन में चार्जशीट दाखिल करने के मामले में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखंड ने तत्कालीन तीन पुलिस उप निरीक्षकों और पुलिस क्षेत्राधिकारी को दोषी पाया है। प्राधिकरण ने पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र को इन चारों के विरुद्ध जांच करवाकर आवश्यक रूप से विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्राधिकरण ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखंड शासन एवं पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को भेजी है। क्ख् अक्टूबर ख्0क्फ् को कॉलेज के प्राचार्य ने उस वक्त कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉ। सम्राट शर्मा के विरुद्ध कागजों में कूटरचना को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। प्राचार्य का कहना था कि उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। डॉ। शर्मा के अनुसार उनके पास प्राचार्य की ओर से सत्यापित कागज हैं। उनके द्वारा कूटरचना नहीं की गई। डॉ। शर्मा के अनुसार उन्होंने स्वयं पुलिस उच्चाधिकारियों को पत्र भेज कागजों का एफएसएल परीक्षण कराने का अनुरोध किया, लेकिन उनसे कागज लेकर पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। इसके बाद उनकी ओर से इस मामले की शिकायत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखंड से की थी।