-डीएम ने सुरक्षा के मद्देनजर लगाया प्रतिबंध

- पर्वो के दृष्टिगत शहर में

धारा 144 लागू

VARANASI

गंगा नदी में नाव से सैर-सपाटे के दौरान अब कोई सेल्फी नहीं ले सकेगा। डीएम ने सुरक्षा के मद्देनजर इस पर प्रतिबंधित लगा दिया है। सेल्फी के चक्कर में आए दिन हो रही घटनाओं को देखते हुए यह आदेश दिया है। मिर्जापुर और भदोही में सेल्फी के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवायी है। वहीं जिले में दस अक्टूबर तक धारा क्ब्ब् लागू करते हुए सेल्फी को भी इसी धारा में बांध दिया गया है। यह बुधवार से प्रभावी है।

होगी कार्रवाई

डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने लोलार्क मेला, बकरीद, विश्वकर्मा पूजा, दुर्गापूजा, विजयादशमी समेत अन्य पर्वो व परीक्षाओं के दौरान होने वाली भीड़ व कानून व शांति व्यवस्था बाबत जिले में धारा क्ब्ब् लागू कर दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा गंगा एवं अन्य सहायक नदियों में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाई गई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, संस्था ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी। चार पहिया वाहनों में शीशे पर काली फिल्म, लाल बत्ती, हूटर का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। नाविकों द्वारा नावों की क्षमता से अधिक यात्रियों को किसी भी दशा में बैठाने की छूट नहीं होगी। इसके साथ ही समूह में किसी सार्वजनिक स्थल लोगों की मौजूदगी, चाइनिज मंझों की बिक्री आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी।