- डीएल के लिए आवेदन फॉर्म में भरना होगा इमरजेंसी नम्बर

- लाइसेंस पर प्रिंटेड नम्बर को देखकर कॉल करेगी पुलिस

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VARANASI

वाहन चलाते समय अगर किसी कारण वश सड़क दुर्घटना में चालक घायल हो जाता या उसकी मौत होती है तो उसके परिचित को तुरंत सूचना मिल जाएगी. जी, हां आरटीओ ने यह पहल की है. विभाग के सारथी सॉफ्टवेयर पर अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को अपने फार्म में इमरजेंसी नम्बर भी भरना जरूरी हो गया है. दुर्घटना होने पर पुलिस इसी इमरजेंसी नम्बर पर कॉल कर परिचित को सूचना देगी.

इमरजेंसी नंबर का विकल्प

सारथी साफ्टवेयर पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदक को मोबाइल नंबर के साथ किसी अन्य परिजन का भी मोबाइल नंबर फॉर्म में देना होगा. इस नम्बर को आवेदक के स्मार्ट कार्ड डीएल पर प्रिंट किया जाएगा. ताकि किसी प्रकार की इमरजेंसी या दुर्घटना के समय इस नम्बर पर संपर्क किया जा सके. इससे समय रहते दुर्घटना में घायल वाहन चालक की जान बचाई जा सकेगी.

मोबाइल पर मैसेज

आवेदक को अपना मोबाइल नम्बर और मेल आईडी भी आवेदन फॉर्म पर दर्ज करना होगा. इस मोबाइल नम्बर पर लाइसेंस के जारी होने की तारीख के साथ-साथ रिन्यूअल और एक्सपायरी डेट भी आवेदक को अपडेट कराई जाएगी. जब रिन्यूअल या एक्सपायरी का समय आएगा तो सारथी सॉफ्टवेयर खुद ब खुद रिमाइंडर मैसेज जेनरेट कर आवेदक के मोबाइल और मेल पर भेजना शुरू कर देगा.

मोबाइल एप पर भी सारी सुविधाएं

मोबाइल एप पर ई-चालान की जानकारी के साथ भुगतान भी हो सकेगा. परिवहन विभाग ने अपने आवेदकों की सुविधा को देखते हुए अपने एम परिवहन एप का दायरा बढ़ा दिया है. अभी तक यह एप सिर्फ वाहन नम्बर के जरिए वाहन की डिटेल बताने के साथ ही चेकिंग के दौरान वाहन के कागजात की सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन दिखाने तक सीमित था. मगर अब इस एप पर लाइसेंस से लेकर नए और पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी सुविधाएं भी आवेदकों को मिलेंगी. साथ ही इस एप से ई-चालान तक का भुगतान किया जा सकेगा.

वर्जन...

डीएल के प्रारूप में बदलाव किया गया है. आवेदन फॉर्म पर आवेदक को मोबाइल नम्बर और किसी परिजन का इमरजेंसी मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही सड़क सुरक्षा के कुछ प्रमुख नियम भी लाइसेंस पर प्रिंट होंगे. इसके अलावा मोबाइल एप एम परिवहन पर भी सारी सुविधाएं मिलेंगी.

अमित राजन, एआरटीओ