RANCHI : फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संविधान में बदलाव किया गया है। इसके तहत चैंबर का चुनाव अब हर साल सितंबर के फ‌र्स्ट वीक में पूरा हो जाएगा। अगर चुनाव सितंबर के फ‌र्स्ट वीक में नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में कार्यकारिणी खुद भंग हो जाएगी। इसके साथ ही वर्तमान में जो महासचिव होंगे, वही कार्यालय के प्रभारी होंगे और चैंबर के पूर्व अध्यक्षों के सहयोग से एक महीने के अंदर चुनाव कराएंगे। चैंबर के संविधान में यह संशोधन शनिवार को चैंबर भवन में हुआ, जिसे सभी लोगों ने आम सहमति से पास कर दिया।

30 सितंबर तक हर हाल में हो चुनाव

चैंबर के चुनाव संशोधन का प्रपोजल चैंबर अध्यक्ष विकास सिंह ने सभी के सामने रखा। इसमें यह तय हुआ कि किसी भी स्थिति में 30 सितंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए। अगर ऑडिट बैलेंस शीट भी नहीं बन पाई है, तो भी चुनाव करा लेना है। 30 सितंबर तक चुनाव नहीं होने से पुरानी कमिटी खत्म मानी जाएगी।

वोटिंग प्रक्रिया में भी बदलाव

इसके अलावा चैंबर चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब सिर्फ ऐसे मेंबर्स ही वोट डाल पाएंगे, जिनकी सदस्यता 90 दिनों से ज्यादा की है। यह संशोधन सिर्फ संबद्ध संस्था और साधारण सदस्यों के लिए होगा। लाइफटाइम, कॉरपोरेट और पेट्रॉन मेंबर्स की बाध्यता 30 दिनों की होगी। इसके अलावा अगर चुनाव में जीतकर कार्यकारिणी के मेंबर्स तीन महीनों तक डिन नंबर उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा चैंबर द्वारा गठित कस्टडियन कमिटी की मीटिंग साल में दो बार होगी।