BAREILLY: एलईडी टीवी की गारंटी पूरी नहीं करने वाली कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम ने जुर्माना लगाया है। पीडि़त के दायर वाद पर कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष ने सुनवाई करते हुए कंपनी को दोषपूर्ण उत्पाद बेचने के लिए दोषी माना और कंपनी के खिलाफ 78,779 रुपए जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी पीडि़त पक्ष के लिए जुर्माना राशि का एक माह के अंदर भुगतान कर दे, अन्यथा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

बहन की शादी में दी थी टीवी

बारादरी के मोहल्ला काजी टोला निवासी वसीम हुसैन ने कंज्यूमर फोरम में दायर किए वाद में बताया कि उसने पीलीभीत बाईपास रोड स्थित मॉल से बहन की शादी के लिए फिलिप्स का एलईडी टीवी 6 जून 2016 को खरीदा था। एलईडी टीवी का मूल्य 68,779 रुपए था, जिस पर एक वर्ष के लिए वारंटी बताई गई। शादी के बाद जब वसीम की बहन ने टीवी को चलाया तो उसमें स्पॉट आ रहा था। जिसकी उसने शिकायत 22 जनवरी 2017 को शिकायत की तो बताया कि टीवी चलाने के कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होने पर एक माह बाद पीडि़त ने 13 फरवरी और 27 फरवरी को की। जिसके बाद एलईडी के लिए सर्विस सेंटर पर मंगाया गया और बताया कि टीवी में पैनल का दोष है, इसीलिए एलईडी टीवी चेंज करने के लिए भेजी जाएगी। वसीम हुसैन काफी समय तक इंतजार करता रहा लेकिन कोई टीवी चेंज करने के लिए नहीं आया। परेशान होकर वसीम ने 2017 में एक वाद दायर कर दिया।


फोरम ने माना दोषी

वसीम के दायर वाद पर कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष ने सुनवाई की तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि उसने 22 जनवरी को की गई शिकायत पर टीवी ठीक कराई थी। लेकिन इसके बाद उसके पास कोई कॉल वसीम की नहीं आई। लेकिन इसकेबाद 24 मई 2017 को शिकायत थी उसका निस्तारण नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने दोषपूर्ण उत्पाद बेचने के लिए कंपनी को दोषी माना और 68,779 एलईडी कीमत, 5 हजार रुपए वाद व्यय और 5 हजार रुपए मानसिक क्षति का लगाया है।