BAREILLY: खराब मोबाइल बेचने और उसकी गारंटी की शर्त पूरी नहीं करने पर कंज्यूमर फोरम ने पीडि़त को राहत दी है। कंज्यूमर फोरम कोर्ट फ‌र्स्ट ने दोष पूर्ण मोबाइल बेचने का दोषी पाते हुए करीब डेढ़ गुना जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीडि़त को जुर्माना धनराशि का एक माह के अंदर भुगतान कर दिया जाए अन्यथा 7 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।

 

दूसरा पक्ष नहीं पहुंचा कोर्ट

गणेश नगर निवासी राकेश कुमार मिश्रा ने दायर वाद में बताया कि उन्होंने राजेन्द्र नगर स्थित शोरूम से ड्यूल सिम का मोबाइल 6,890 रुपए का सितम्बर 2016 में खरीदा था। मोबाइल खरीदने के बाद ही हैंग करने लगा और कॉल आते ही बंद हो जाता था। जिसकी शिकायत उन्होंने शोरूम पर की तो वहां से मोबाइल फोन सर्विस सेंटर पर भेजा गया। सर्विस सेंटर पर 6 सितम्बर को मोबाइल दिखाया तो दो माह बाद मोबाइल ठीक कर 10 नवम्बर 2016 को वापस दिया गया। लेकिन मोबाइल ठीक नहीं हुआ।

 

परेशान होकर राकेश कुमार मिश्रा ने कंज्यूमर फोरम फ‌र्स्ट में 22 नवम्बर 2017 को वाद दायर कर दिया। कोर्ट ने जब दूसरे पक्ष को कोर्ट में पक्ष रखने के लिए बुलाया लेकिन कोई कोर्ट नहीं पहुंचा। जिस पर कंज्यूमर फोरम फ‌र्स्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर एकपक्षीय सुनवाई करते हुए दोष पूर्ण मोबाइल बेचने के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए नए मोबाइल की कीमत के साथ 15 सौ रुपए वाद व्यय और 15 सौ रुपए मानसिक कष्ट का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना राशि एक माह के अंदर ही पीडि़त को भुगतान कर दी जाए अन्यथा 7 प्रतिशत का साधारण वार्षिक व्याज भी दोषियों को भरना होगा।