- श्रम विभाग से पंजीकृत कराने होंगे संबंधित अधिष्ठान, लेबर भी रजिस्टर्ड

-एमडीए व निगम समेत आधा दर्जन विभागों से मांगी कांट्रेक्टर्स और फर्म की सूची

Meerut: अपने रसूख व पहुंच के बल पर नियम कायदों को धता बता रहे कांट्रेक्टर्स और बिल्डर्स पर श्रम विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। श्रम विभाग ने सरकारी व निजी क्षेत्रों से जुड़े कांट्रेक्टर्स को अधिष्ठान और लेबर पंजीकरण कराने की हिदायत दी है। इसके साथ ही पंजीकरण न कराने पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल करने की चेतावनी भी दी है। श्रम विभाग ने इसके लिए एमडीए, नगर निगम, आवास विकास जैसे विभागों से कांट्रेक्टर्स की सूची तलब की है।

एमडीए ने जारी किया सकुर्लर

श्रम विभाग का नोटिस जारी होते ही मेरठ विकास प्राधिकरण में हलचल मच गई है। दरअसल, एमडीए में इस समय 250 से अधिक छोटे-बड़े कांट्रेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं। ये कांट्रेक्टर्स एमडीए की दर्जनों से अधिक योजनाओं में साइकल ट्रेक, समाजवादी आवास व अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उनके रजिस्ट्रेशन कैंसल होने से एमडीए के कई बड़े प्रोजेक्ट्स अधर में लटक सकते हैं। उधर, कांट्रेक्टर्स भी कार्रवाई को लेकर घबराए हुए हैं। एमडीए ने अपने सभी कांट्रेक्टर्स में सकुर्लर जारी कर अधिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने पिछले दो दिनों में अपने 23 अधिष्ठानों के साथ 200 से अधिक लोगों का पंजीकरण कराया है।

सभी लोगों को जानकारी दे दी गई है। जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जाएंगी। श्रम विभाग से इसके लिए कैंप लगाने को कहा गया है।

शबीह हैदर, अधीक्षण अभियंता एमडीए

अधिष्ठान व लेबर को पंजीकृत न कराने पर संबंधित कांट्रेक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को सूचना दे दी गई है। इसके लिए विभाग द्वारा सरकारी संस्थानों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं।

रूपाली, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम विभाग मेरठ