PATNA : एक तरफ जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा कैंपेन चला रहा है वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने भी इस मसले पर अपना संदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो भी करना पड़े किया जाएगा। शनिवार को यातायात एवं सड़क अतिक्रमण के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पटना नगर निगम के वकील ने कहा कि अतिक्रमण हटा दिया जाता है लेकिन कुछ ही दिन में सबकुछ पहले जैसा हो जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा हमें यह देखना है कि आखिर यह समस्या एक महीने में कैसे नहीं सुधरेगी।

वेंडिंग जोन पर ली आपत्ति

सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह एवं न्यायाधीश डॉ। रवि रंजन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सड़क के किनारे वेंडिंग जोन के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति की। कहा, पार्किंग का जो स्पेस सड़क पर दिया जाता है वह भी हैरान कर देने वाला है। सड़क पर कहीं पार्किग जोन हो सकता है। वेंडिंग जोन सड़क के किनारे और पार्किंग स्पेस बीच सड़क पर ऐसा कहीं देखा है ?

जाम और इंक्रोचमेंट से लोग परेशान

खंडपीठ ने जिला फुटपाथ दुकानदार संघ एवं अन्य की लोकहित याचिका पर कहा कि जहां जाने में 15 मिनट लगना चाहिए वहां पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है लेकिन हाईकोर्ट इस समस्या को दूर करा कर रहेगा। हाईकोर्ट की इस दो सदस्यीय खंडपीठ ने नगर निगम के आयुक्त, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक को 20 अगस्त को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा है।