- कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपए का लगाया अर्थदंड

DEHRADUN: सिपाहियों पर जानलेवा हमले के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रीकांत पांडेय की अदालत ने छह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

चाकू से सिपाहियों पर किया था हमला

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता ने अदालत को बताया कि घटना तीस सितंबर 2013 की रात की है. यश चड्ढा निवासी नेशविला रोड का राजेंद्र पुंडीर उर्फ राजू बाक्सर पुत्र मान सिंह पुंडीर निवासी नई बस्ती इंदिरा कॉलोनी, चुक्खूवाला से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. सूचना पर शहर कोतवाली के धारा चौकी से कांस्टेबल अंकेश्वर व अनुज कुमार मौके पर पहुंचे. उस समय राजू बाक्सर नेशविला रोड पुल के पास खड़ा था. सिपाही अंकेश्वर पूछताछ के लिए राजू के पास गया. राजू ने धमकी देते हुए चाकू निकालकर अंकेश्वर पर हमला कर दिया. राजू ने उसके पेट में चाकू मारा, जिससे वह घायल हो गया. यह देख सिपाही अनुज कुमार राजू को पकड़ने दौड़ा तो उसने उसके भी पेट में चाकू घोंप दिया. राजू के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया. राजू को 18 अप्रैल 2014 को परवल चौराहा, पटेलनगर से गिरफ्तार किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष से एक भी गवाह पेश नहीं हुआ. अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर राजू बाक्सर को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.