मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट के सेक्शन 23 A के अंडर स्टेट में हर तरह की नशीली चीजों और ड्रिंक को एडवरटाइज और प्रमोट करना इललीगल है. यहां अल्कोहल ड्रिंक्स के एडस को बैन किया गया है. जबकि इन स्टार्स पर सोडा के नाम पर शराब को प्रमोट करने का चार्ज है इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ये नोटिस सर्व किया है.

जस्टिस डीके पालीवाल की बेंच ने इस केस में फाइल एक मिसलेनियस क्रिमिनल केस (MCRC) की हियरिंग करते हुए अल्कोहल प्रोडेक्टस का एड कर रहे शाहरुख, सैफ, अजय, सुनील शेट्टी और मनोज बाजपेयी सबसे 6 वीक में क्लीयरीफिकेशन मांगा है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एडवोकेट अवधेश भदोरिया की पिटीशन पर हियरिंग करते हुए इन बॉलिवुड एक्टर्स के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम), ग्वालियर के एसपी, इंदरगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और शराब के तीन सप्लायर्स को भी नोटिस रिलीज किया है. पिटीशनर अवधेश भदोरिया ने स्टेट पुलिस पर इन स्टार्स के अगेंस्ट FIR फाइल करने में कोताही बरतने का भी चार्ज लगाया है.  

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