- अधिकारियों की ताज महोत्सव में मनमानी

- पालीवाल पार्क में पंडाल सजाकर कार्यक्रम

आगरा। ताज महोत्सव को भव्य बनाने में चूर अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेशों को ही रौंद दिया है। शहर के विकसित पालीवाल पार्क में रंगारंग कार्यक्रम के साथ कमर्शियल प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। नाच-गाने और शिल्प वस्तुओं को बेचने के लिए पार्क में बड़े- बड़े पंडाल लग चुके हैं। यहां 25 फरवरी से दो दिवसीय कार्यक्रम होंगे। ये सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।

आदेश का उल्लंघन

ताज महोत्सव में कई कार्यक्रम शहर के कोने-कोने में किए जाते हैं। इसमें 25 और 26 फरवरी को दो दिवसीय आयोजन पालीवाल पार्क में किया जा रहा है। पार्क में भव्य पंडाल और स्टेज तैयार हो चुका है। रविवार से पार्क में तेज धुन और पब्लिक का जमघट लगेगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर फैसला सुनाते हुए पार्को में किसी भी तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश को रौंदकर अधिकारियों ने पालीवॉल पार्क में आयोजन करने की तैयारी कर ली।

ये है आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल 2547/2005 दायर की गई। ये आनंद मोहन बनाम भारत सरकार व अन्य के बीच थी। इसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पार्को में पब्लिक फंक्शन और पब्लिक गेदरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने पार्को में आयोजन बंद करने का आदेश भी जारी किया था।

जनता पर कार्रवाई, अफसरों पर चुप्पी

कुछ दिनों पहले ही एक पार्क पर आयोजन की सूचना पर नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई की थी। एक व्यक्ति ने पार्क में पंडाल लगाकर आयोजन किया था।