- अग्रिम सुनवाई 19 से 21 अप्रैल के बीच होगी

ALLAHABAD:

रामजन्मभूमि पर हमले के मामले में शनिवार से फिर से गवाही का सिलसिला शुरू हो गया। शनिवार को डिप्टी एसपी अजीत कुमार सिन्हा की गवाही हुई। गवाही नैनी सेंट्रल जेल में रिकार्ड की गई। कार्यवाही पूरी न होने के कारण कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई के लिए 19 से 21 अप्रैल के बीच की तारीख मुकर्रर की है।

एक गवाह की हो चुकी है मौत

डिप्टी एसपी से गवाही पूरी नहीं हो सकी। आगे की तारीखों में उनका आगे का बयान लिया जाएगा। कोर्ट ने गवाह सैयद रेहान को भी गवाही के लिए तलब किया था। इस संदर्भ में एसओ रामजन्मभूमि ने कोर्ट को बताया कि रेहान की मृत्यु हो चुकी है। अग्रिम तारीख पर विवेचक केएन द्विवेदी से कोर्ट में सवाल होंगे। इसके बाद अलीम व शायर अली की गवाही होगी। कोर्ट के 16 अप्रैल के आदेश के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रिकार्ड नहीं किए जा सके। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट की विधि व्यवस्था के तहत पांचों गवाहों को तलब किया था।

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11 साल मुकदमा लड़ा, गवाही में मुकरे

नवाबगंज के बैरहना में 11 फरवरी 2005 को दर्ज हुए क्रास केस के मामले में दोनों पक्ष गवाही में हमले के आरोपों से मुकर गए। इस मामले में विपिन कुमार, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार के खिलाफ जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया था। गोली राम प्रवेश मिश्र के पेट में लगी थी। दूसरे पक्ष के बृजेश कुमार मिश्रा, राम प्रवेश मिश्रा के खिलाफ मारपीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया गया। प्रवीण कुमार को चोटें आई थीं। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने गवाह राम प्रवेश, फूलचंद्र, बृजेश कुमार, प्रवीण कुमार, विनोद कुमार, बच्चा को गवाही के लिए पेश किया। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर का समर्थन नहीं किया गया। कोर्ट में कहा गया कि भीड़ में से किसी ने गोली चलाई थी। दरोगा ने कभी कोई बयान नहीं लिया। उभयपक्ष की बहस एवं तर्क तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में पाया कि सभी मुकर चुके हैं। कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त कर दिया।