JAMSHEDPUR: टेल्को थाना अंतर्गत खड़ंगाझार स्थित राधिकानगर में बहू पूनम पांडेय द्वारा अपनी सास सीता देवी (55 वर्ष) को जलाकर मार देने के मामले में एडीजे 9 शेषनाथ सिंह की अदालत ने मंगलवार को बहू को दोषी करार दिया। इस मामले में 10 लोगों की गवाही हुई है। सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई होगी।

 

खड़ंगाझार स्थित राधिकानगर निवासी पूनम पांडेय तीन अप्रैल 2016 को किसी बात को लेकर अपने दो बच्चों को छत पर ले जाकर पीट रही थी। इस बीच बच्चों के रोने की आवाज सुनकर सास सीता देवी छत पर गई और बच्चों की पिटाई करने से बहू पूनम पांडेय को मना करने लगी। इससे गुस्से में आई पूनम पांडेय ने बच्चों को छोड़कर सास सीता देवी की पिटाई करने लगी। वह अपनी सास को चप्पल से पीटने लगी। इतने पर भी मन न माना तो बहू ने दोपहर 12 बजे कमरे में अपनी सास पर किरोसिन डाल दिया। जब तक सास कुछ समझ पाती बहू ने माचिस से आग लगा दी। आग लगते ही सास सीता देवी चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग आनन फानन में सीता देवी को पहले टेल्को अस्पताल ले गए, फिर बाद में उसे टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) रेफर कर दिया गया। टीएमएच में इलाज के क्रम में सीता देवी की मौत पांच अप्रैल को हो गई। अपनी मौत से पूर्व सीता देवी ने पुलिस को घटना के संबंध में सारी जानकारी दी। पुलिस ने सीता देवी के बयान पर ही बहू पूनम पांडेय के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

 

घटना के दिन मृतका के पति मदन मोहन पांडेय बाजार की ओर निकले थे, जबकि बड़ा बेटा पवन पांडेय ड्यूटी गया हुआ था और छोटा बेटा मोनू पांडेय वैन चलाने के लिए घर से निकल गया था।