- तीन महीने के लिए जिले में लागू हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980

- सौहा‌र्द्र बिगाड़ने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सीधी कार्रवाई

VARANASI

शहर का माहौल बिगाड़ने की मंशा रखने और अफवाह फैलाने वालों के लिए यह खबर चेतावनी भरी है। त्योहारों का मौसम, चुनावी साल और आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर शासन ने बनारस समेत पूरे राज्य में अगले तीन महीनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत राष्ट्रविरोधी गतिविधि करने वालों के खिलाफ सीधी और कारगर कार्रवाइर्1 होगी।

ये है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सांप्रदायिक घटनाओं या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए लाया गया था। इसके तहत डीएम को अधिकार होता है कि वह अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों को असीमित अवधि के लिए नजरबंद या हिरासत में रख सकता है। कई धाराओं और उपधाराओं में अलग-अलग प्रावधान हैं। फिलहाल बनारस के डीएम को अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-3 के तहत अधिकार दिए गए हैं। अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को हाईकोर्ट से ही राहत मिल सकती है।

ताकि न बिगड़े सांप्रदायिक सौहा‌र्द्र

गृह सचिव भगवान स्वरूप की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल की तरफ से अगले तीन महीने के लिए यह अधिकार दिए गए हैं। यह निर्णय तमाम जिलों में हिंसक घटनाओं और उनके बाद उठी अफवाहों को देखते हुए लिया गया है। खास यह कि सावन और आने वाले त्योहारों के अलावा चुनावी साल की वजह से शासन किसी प्रकार का चांस लेने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस बेहद संवेदनशील है। यहां किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए शासन-प्रशासन बेहद गंभीर है।